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284 स्ट्रीट वेंडर चिह्नित, 70 ने कराया पंजीकरण

Sat, 08 Aug 2020 11:15 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 08 Aug 2020 11:15 PM IST
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284 street vendors marked, 70 made registration
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना
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योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को दिया जाना है 10 हजार का लोन
संवाद न्यूज एजेंसी
बड़ौत। रेहड़ी-पटरी, ठेले या सड़क किनारे दुकान चलाने वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक जून को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गई थी। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि का कर्ज उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा लोन देने में किसी तरह की गारंटी नहीं ली जाती है। योजना के तहत जनपद के नगरपालिका बड़ौत में 284 स्ट्रीट वेंडरों के चयनित किया गया था। इसमें से 70 स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण करा चुके हैं। जबकि लक्ष्य 91 का दिया गया है। शेष वेंडरों को फोन कर अपना पंजीकरण कराने की सलाह दी जा रही है। लोन के लिए वेंडरों से कोई दस्तावेज नहीं लिए जाने का प्रावधान हैं। सिर्फ निकायों के पंजीकरण पर ही उन्हें लोन दिया जाना है।
कितना मिलता है लोन?
पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम 10 हजार रुपये तक का लोन मिलता है। यह कारोबार को शुरू करने में मदद करता है। यह बेहद आसान शर्तों के साथ दिया जाता है।
कौन है पात्र?
सड़क किनारे, ठेले या रेहड़ी-पटरी पर दुकान चलाने वालों को यह कर्ज दिया जाता है। फल-सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकानें भी इस श्रेणी में शामिल हैं। इन्हें चलाने वाले भी यह लोन ले सकते हैं।
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कितना हैं ब्याज?
बडौत। नगरपालिका के रेवेन्यू इंस्पेक्टर अविनाश ने बताया कि इस योजना के तहत रियायती दरों पर कर्ज दिया जाता है। समय से कर्ज का भुगतान करने वालों को ब्याज में खास छूट भी दी जाती है। शासन की ओर से सात फीसदी ब्याज स्वयं अदा किया जाता है। ये सब्सिडी के तौर पर वेंडरों को मिलनी है। शेष ब्याज उन्हें अदा करना है।
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