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एक्सईएन द्वितीय पर 25 हजार का जुर्माना

Thu, 16 Sep 2021 11:23 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 16 Sep 2021 11:23 PM IST
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25 thousand fine on XEN II
बागपत। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश नहीं मानने पर ऊर्जा निगम के एक्सईएन द्वितीय राजेश कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक्सईएन को बिनौली में पुराने मीटर को बदलकर नया लगाने के आदेश दिए गए थे। इसके बावजूद मीटर को नहीं बदलने पर जुर्माना लगा गया।
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बिनौली के सुनील कुमार ने बिजली मीटर की समस्या को लेकर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में याचिका डाली थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अध्यक्ष एवं न्यायाधीश रामकरण ने विद्युत विभाग के एक्सईएन द्वितीय राजेश कुमार को दस जुलाई व नौ अगस्त को आदेश दिए थे कि वह पुराने खराब मीटर को बदलवाकर नया मीटर लगवाए। इसके बावजूद मीटर नहीं लगवाने पर दोबारा से इसका कारण स्पष्ट करने के लिए कहा गया। इसके बावजूद भी एक्सईएन ने न आदेश का पालन किया और न कारण स्पष्ट किया। इस पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक्सईएन राजेश कुमार पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जमा नहीं करने पर एक महीने का कारावास भुगतना होगा। यह जुर्माना राशि को एक्सईएन के वेतन से काटने के आदेश दिए गए है।
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