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ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशियों को नहीं मिलेगी वाहन की अनुमति

Wed, 07 Apr 2021 11:58 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 07 Apr 2021 11:58 PM IST
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Village head candidates will not get permission for the vehicle
आजमगढ़। जनपद में पंचायत चुनाव के तहत नामांकन का कार्य बुधवार को शुरू हो गया। नामांकन के पहले दिन जहां विकास खंड मुख्यालयों और कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ था। वहीं नामांकन के साथ ही गांवों में प्रत्याशियों द्वारा प्रचार तेज कर दिया गया है। इस बार प्रचार के लिए प्रधानों को गाड़ी की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्हें पैदल ही प्रचार करना होगा।
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त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए नामांकन का कार्य शुरू हो गया है। नामांकन के लिए सुबह से ही विकास खंडों और कलेक्ट्रेट परिसर में लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। नामांकन करने के साथ प्रत्याशियों के प्रचार में तेजी आ चुकी है।
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वाहन पास जारी करने की गाइडलाइन भी जारी हो गई है। जिसके अनुसार क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों को वाहन पास तो जारी किए जाएंगे लेकिन ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए वाहन पास जारी नहीं किया जाएगा। क्योंकि इन दोनों पदों के प्रत्याशियों को अपने गांव में ही प्रचार-प्रसार करना है। इसलिए इन पदों के प्रत्याशियों को वाहन पास न जारी करने का निर्णय लिया गया है। अब इन पदों के प्रत्याशियों को पैदल ही गांव में घूम-घूमकर प्रचार करना होगा। प्रधान पद के उन्हीं प्रत्याशियों को वाहन की अनुमति दी जाएगी जो चलने में अक्षम हों।
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75 हजार रुपये खर्च सकते हैं प्रधान पद के प्रत्याशी
आजमगढ़। आयोग की ओर से विभिन्न पदों के प्रत्याशियों के खर्च की सीमा का निर्धारण भी किया गया है। निर्धारित धनराशि से अधिक खर्च करने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। चुनाव प्रचार में प्रधान 75 हजार तो सदस्य को दस हजार रुपये तक खर्च करने की अनुमति है। वहीं जिला पंचायत सदस्य को चुनाव प्रचार में डेढ़ लाख और बीडीसी को 75 हजार रुपये खर्च करने की अनुमति है।
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