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Azamgarh News: तमंचा-कारतूस बरामदगी के मामले में दो को सजा

Fri, 28 Nov 2025 12:17 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Nov 2025 12:17 AM IST
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Two sentenced in the case of recovery of pistol and cartridge
आजमगढ़। थाना जहानागंज व सिधारी थाने में तमंचा व कारतूस बरामदगी के अलग-अलग मामलों में बृहस्पतिवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया।
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थाना सिधारी 15 अक्तूबर 1999 को प्रभारी निरीक्षक ईसा खां ने चेकिंग के दौरान रमेश उर्फ कैमू निवासी हुसेनपुर थाना सिधारी के कब्जे से एक कट्टा व एक जिन्दा कारतूस बरामद किया था।
इस मामले में प्रभारी निरीक्षक की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत था। इसमें जुर्म स्वीकृति के आधार पर बृहस्पतिवार को न्यायालय एसीजेएम-11 ने रमेश उर्फ कैमू को दोष सिद्ध पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। दूसरे मामले में जहानागंज थाने में चार जुलाई 2010 को उप निरीक्षक संतोष कुमार शर्मा थानाध्यक्ष जहानागंज ने तहरीर दी थी कि संजय यादव निवासी मड़ैया जहानागंज के कब्जे से एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया था।
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इसमें जुर्म स्वीकृति के आधार पर बृहस्पतिवार को न्यायालय जेएम कोर्ट नंबर-20 ने आरोपी संजय यादव को दोष सिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि दो माह 10 दिन के कारावास व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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