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Azamgarh News: मारपीट के 2 दोषियों को 7 साल कैद और जुर्माने की सजा

Tue, 23 Dec 2025 12:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 23 Dec 2025 12:15 AM IST
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Two men convicted of assault have been sentenced to seven years in prison and fined
आजमगढ़। मारपीट कर गंभीर रूप से चोटिल करने के मामले में 2 आरोपी दोषी ठहराए गए हैं। न्यायालय ने दोनों को 7 वर्ष के साधारण कारावास और 17,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। यह मामला थाना मुबारकपुर का है। वादी अब्दुल वारी, पुत्र मो. नजीर, निवासी ग्राम इब्राहिमपुर ने 24 जून 1992 को थाने में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया कि आरोपी सरफराज और खर्शीद उनके घर में घुसकर मारपीट कर उन्हें गंभीर चोट पहुंचाए। थाना मुबारकपुर में आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत किया गया और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले में कुल 12 गवाहों को परीक्षित किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद एसीजेएम कोर्ट नंबर 10, ने दोषी सरफराज और खर्शीद को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के साधारण कारावास और 17,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
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