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कोरोना से मारे गए 542 लोगों के परिजनों को मिलेगी अऩुग्रह राशि
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आजमगढ़। कोरोना संक्रमण में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि दी जानी है। इसके लिए अपर मुख्य सचिव की ओर से पत्र मंडलायुक्त और डीएम को पत्र जारी किया गया है। साथ ही मंडल स्तर से उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर इस योजना के लिए 542 लोगों का चयन कोविड पोर्टल पर अपलोड किए गए डाटा से किया गया है।
सरकार की ओर से कोरोना से संक्रमण के कारण मृत हुए लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण से मृत हुए लोगों के परिजनों को इसके तहत 50 हजार रुपये राज्य आपदा मोचक निधि से दिए जाएंगे। प्रदेश में कोविड पोर्टल पर 18 अक्तूबर तक कोविड संक्रमण से मृतकों की संख्या 22898 हैं। इसमें मंडल के कुल 542 लोगों की मौत हुई है। जिसमें आजमगढ़ में 228, बलिया में 234 अैर मऊ जनपद में 80 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। लेकिन इसका लाभ पाने के लिए यह साबित करना होगा कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है। इसको प्रमाणित करने के लिए जनपद स्तर पर एडीएम, सीएमओ, डिप्टी सीएमओ, प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज या विभागाध्यक्ष, मेडिसिन और एक विषय विशेषज्ञ की कमेटी गठित की जाएगी। मृतक के परिजनों को आवेदन करते हुए समय सारा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
जो शासनादेश आया है उसके साथ एक सूची आई है। जिसमें मृतकों की सूची संलग्न है। अब इनका सत्यापन कराया जाएगा। हो सकता है इसमें कोई अपात्र हो या हो सकता है कि कोई छूटा हो। अगर कोई अपात्र होगा तो उसे बाहर किया जाएगा और अगर कोई पात्र होते हुए भी छूटा होगा तो उसे जोड़ा जाएगा।
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वीवी पंत, मंडलायुक्त।
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सरकार की ओर से कोरोना से संक्रमण के कारण मृत हुए लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। कोरोना संक्रमण से मृत हुए लोगों के परिजनों को इसके तहत 50 हजार रुपये राज्य आपदा मोचक निधि से दिए जाएंगे। प्रदेश में कोविड पोर्टल पर 18 अक्तूबर तक कोविड संक्रमण से मृतकों की संख्या 22898 हैं। इसमें मंडल के कुल 542 लोगों की मौत हुई है। जिसमें आजमगढ़ में 228, बलिया में 234 अैर मऊ जनपद में 80 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। लेकिन इसका लाभ पाने के लिए यह साबित करना होगा कि उक्त व्यक्ति की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है। इसको प्रमाणित करने के लिए जनपद स्तर पर एडीएम, सीएमओ, डिप्टी सीएमओ, प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज या विभागाध्यक्ष, मेडिसिन और एक विषय विशेषज्ञ की कमेटी गठित की जाएगी। मृतक के परिजनों को आवेदन करते हुए समय सारा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
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जो शासनादेश आया है उसके साथ एक सूची आई है। जिसमें मृतकों की सूची संलग्न है। अब इनका सत्यापन कराया जाएगा। हो सकता है इसमें कोई अपात्र हो या हो सकता है कि कोई छूटा हो। अगर कोई अपात्र होगा तो उसे बाहर किया जाएगा और अगर कोई पात्र होते हुए भी छूटा होगा तो उसे जोड़ा जाएगा।
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वीवी पंत, मंडलायुक्त।