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Azamgarh News: दोषी को 26 महीने की सजा

Wed, 24 Dec 2025 12:52 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 24 Dec 2025 12:52 AM IST
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The culprit was sentenced to 26 months in prison
आजमगढ़। सरायमीर थाने में पंजीकृत गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी लौटू मौर्या को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। संगठित गिरोह बनाकर अपने एवं गिरोह के सदस्यों के आर्थिक व दुनियाबी लाभ के लिए अपराध करने के आरोप में दोषी को 26 महीने के कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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प्रकरण के अनुसार आठ अक्तूबर 2023 को मुकदमा उपनिरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह थाना सरायमीर ने लिखित तहरीर दी थी कि सरायमीर थाना क्षेत्र के नई बाजार गांव निवासी लौटू मौर्या की ओर से संगठित गिरोह बनाकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। इस आधार पर थाना सरायमीर में गैंगस्टर एक्ट केस दर्ज था। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई के दौरान दोषी ने जुर्म स्वीकार किए जाने के आधार पर न्यायालय ने निर्णय सुनाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), कोर्ट संख्या-6 जैनुद्दीन अंसारी ने दोषी लौटू मौर्या को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि दो वर्ष दो माह के कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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