फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Section 144 implemented in the district in view of Lok Sabha elections

Azamgarh News: लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में धारा-144 लागू

Tue, 02 Apr 2024 01:25 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 02 Apr 2024 01:25 AM IST
विज्ञापन
Section 144 implemented in the district in view of Lok Sabha elections
अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन राहुल विश्वकर्मा ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में धारा-144 लागू कर दी है। जारी आदेशों के तहत अस्त्र-शस्त्र, प्रिंंटिंग प्रेस, लाउडस्पीकर, संपत्ति विरूपण निवारण आदि को शामिल किया गया है।
विज्ञापन

आदेशों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गंडासा, चाकू, छुरी, लाठी, साइकिल चैन व अन्य हथियार लेकर नहीं चल सकता। ये आदेश अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेंगे। उन्होंने जिलावासियों से अपील की है कि चुनाव के मद्देनजर सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की भ्रामक पोस्ट शेयर न करने की हिदायत दी है। प्रिंटिंग प्रेस को भी प्रचार सामग्री छापते समय उस पर मुद्रक और छपवाने वाले का ब्योरा अंकित करना जरूरी है। आदेशों के अनुसार केवल सुबह छह बजे से रात 10 बजे तक ही लाउडस्पीकर का प्रयोग किया जा सकता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed