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आरटीई : 3434 बच्चों ने किया आवेदन और 1897 का चयन
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आजमगढ़। गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए शासन की ओर से राइट टू एजुकेशन (आरटीई) योजना शुुरू की गई। इसके तहत जिले के निजी विद्यालयों में बच्चों मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। इस 3434 बच्चों के दाखिले के लिए आवेदन मिला, इसमें 1897 बच्चों का चयन हो सका। बाकी के दस्तावेज के पेंच में फंसकर रद्द हो गए। इस योजना के तहत जिले के 300 विद्यालयों में 7500 बच्चे मुफ्त शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।
आरटीई के तहत जिले के निजी विद्यालयों में प्री प्राइमरी और कक्षा एक में 25 फीसदी सीटों पर वंचित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है। इसी के तहत बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सत्र 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार चार चरणों में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। चारों चरणों में 3434 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इनमें से 1897 बच्चों का चयन किया गया। वहीं, 1396 आवेदन विभिन्न गड़बड़ियों के चलते निरस्त कर दिए गए थे। इस योजना का लाभ वही ले पा रहे जो इसके बारे में जानते हैं। कितने परिवार तो आवेदन ही नहीं कर पाते हैं। इससे वह इस योजना से वंचित हो जाते हैं।
आज-कल आना, कर रहे टालमटोल
निजी विद्यालयों में दाखिले के लिए अभिभावकों ने आवेदन किया था। चयन होने के बाद अब दाखिले की प्रक्रिया होनी है। अब बीएसए कार्यालय से चयनित छात्रों की सूची विद्यालयों को भेज दी गई है। ऐसे में अभिभावक दाखिले के लिए स्कूल पहुंच रहे है, लेकिन उन्हें आज कल की तारीख देकर टालमटोल कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावक स्कूल का चक्कर काटने को विवश हैं।
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जानकारी के अभाव मेंं नहीं कर पा रहे दाखिला
आरटीई के अंतर्गत निजी विद्यालयोंं में निशुल्क दाखिला बच्चों को मिलता है। शहरी क्षेत्र में तो लगभग सभी इस योजना के बारे में जानते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसी वजह से वह समय से आवेदन नहीं कर पाते हैं, जो आवेदन करते हैं वह भी अभिलेख के पेंच में फंस जाते हैं।
आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की पड़ती है आवश्यकता
आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में दाखिला कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करता पड़ता है। इसके लिए आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र व आधार की आवश्यकता पड़ती है।
00
वर्ष - आवेदन - चयन - दाखिला
2021-22
- 3166 - 1700 - 1700
2022-23 - 4571 - 2398 - 1800
2023-24
- 4357
- 2392 - 1900
2024-25 - 4663 - 1945 - 1475
2025-26 - 3434 - 1897 - प्रक्रियाधीन
आरटीई के तहत बच्चों को निजी विद्यालयों में निशुल्क दाखिला लिया जाता है। आवेदन आते हैं, जिसका सत्यापन के बाद लॉटरी निकाली जाती है। इसके बाद उन्हें निजी विद्यालयों में दाखिला दिया जाता है। यदि कोई विद्यालय चयन प्रक्रिया के बाद बच्चों का दाखिला नहीं लेता है तो अभिभावक इसकी शिकायत दर्ज कराएं जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।- मनोज कुमार मिश्रा, एडी बेसिक आजमगढ़।
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आरटीई के तहत जिले के निजी विद्यालयों में प्री प्राइमरी और कक्षा एक में 25 फीसदी सीटों पर वंचित समूह व दुर्बल वर्ग के बच्चों को प्रवेश देना अनिवार्य है। इसी के तहत बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सत्र 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार चार चरणों में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। चारों चरणों में 3434 बच्चों ने ऑनलाइन आवेदन किया। इनमें से 1897 बच्चों का चयन किया गया। वहीं, 1396 आवेदन विभिन्न गड़बड़ियों के चलते निरस्त कर दिए गए थे। इस योजना का लाभ वही ले पा रहे जो इसके बारे में जानते हैं। कितने परिवार तो आवेदन ही नहीं कर पाते हैं। इससे वह इस योजना से वंचित हो जाते हैं।
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आज-कल आना, कर रहे टालमटोल
निजी विद्यालयों में दाखिले के लिए अभिभावकों ने आवेदन किया था। चयन होने के बाद अब दाखिले की प्रक्रिया होनी है। अब बीएसए कार्यालय से चयनित छात्रों की सूची विद्यालयों को भेज दी गई है। ऐसे में अभिभावक दाखिले के लिए स्कूल पहुंच रहे है, लेकिन उन्हें आज कल की तारीख देकर टालमटोल कर रहे हैं। ऐसे में अभिभावक स्कूल का चक्कर काटने को विवश हैं।
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जानकारी के अभाव मेंं नहीं कर पा रहे दाखिला
आरटीई के अंतर्गत निजी विद्यालयोंं में निशुल्क दाखिला बच्चों को मिलता है। शहरी क्षेत्र में तो लगभग सभी इस योजना के बारे में जानते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसी वजह से वह समय से आवेदन नहीं कर पाते हैं, जो आवेदन करते हैं वह भी अभिलेख के पेंच में फंस जाते हैं।
आवेदन के लिए इन दस्तावेजों की पड़ती है आवश्यकता
आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में दाखिला कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन करता पड़ता है। इसके लिए आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र, बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र व आधार की आवश्यकता पड़ती है।
00
वर्ष - आवेदन - चयन - दाखिला
2021-22
- 3166 - 1700 - 1700
2022-23 - 4571 - 2398 - 1800
2023-24
- 4357
- 2392 - 1900
2024-25 - 4663 - 1945 - 1475
2025-26 - 3434 - 1897 - प्रक्रियाधीन
आरटीई के तहत बच्चों को निजी विद्यालयों में निशुल्क दाखिला लिया जाता है। आवेदन आते हैं, जिसका सत्यापन के बाद लॉटरी निकाली जाती है। इसके बाद उन्हें निजी विद्यालयों में दाखिला दिया जाता है। यदि कोई विद्यालय चयन प्रक्रिया के बाद बच्चों का दाखिला नहीं लेता है तो अभिभावक इसकी शिकायत दर्ज कराएं जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।- मनोज कुमार मिश्रा, एडी बेसिक आजमगढ़।