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Azamgarh News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 12 हजार जुर्माना

Sat, 04 May 2024 12:15 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 04 May 2024 12:15 AM IST
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Rape accused sentenced to 10 years, fined Rs 12,000
नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश ने एक आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 12 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
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सरायमीर थाने में 20 सितंबर 2020 को वादी मुकदमा ने तहरीर दी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ विपक्षी अबू ओबैदा निवासी शेरवां थाना सरायमीर ने दुष्कर्म किया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर विवेचना में जुट गई। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में उक्त मामले में कुल छह गवाहों को परीक्षित कराया गया। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने शुक्रवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी अबू ओबैदा को दोष सिद्ध करते हुए 10 साल के कारावास व 12 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया।
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