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UP: नशे में टुन्न हुए तो घर छोड़ेगी पुलिस...करना होगा ये काम, न्यू ईयर पार्टी से पहले पढ़ लें खबर; निर्देश

Wed, 31 Dec 2025 07:37 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़।
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Wed, 31 Dec 2025 07:37 PM IST
सार

Azamgarh News: आजमगढ़ में एसपी ने आमजन से अपील की है कि नववर्ष का उत्सव शालीनता, अनुशासन और कानून के दायरे में रहकर मनाएं, ताकि सभी लोग सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में नए साल का स्वागत कर सकें।

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PRV will take them home if they are under influence of drugs New Year party instructions included
नशेड़ियों का सहारा बनेगी पुलिस। - फोटो : प्रतीकात्मक

विस्तार

New Year Party: नववर्ष के जश्न को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाने के लिए पुलिस ने डायल 112 के तहत आपातकालीन सेवाओं को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा है। खास बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति नशे की स्थिति में वाहन चलाने में असमर्थ है, तो वह 112 पर कॉल कर पुलिस की पीआरवी से सुरक्षित अपने घर पहुंच सकता है।

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एसपी डा. अनिल कुमार ने बताया कि नववर्ष को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाए जाने के उद्देश्य से जनपद में डायल 112 के अंतर्गत आपातकालीन सेवाओं को और सुदृढ़ किया गया है।
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एसपी डा. अनिल कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार की उत्तर प्रदेश पुलिस आपातकालीन प्रबंधन प्रणाली यूपी–112 के तहत जनपद में वर्तमान में 57 चार पहिया और 16 दो पहिया पीआरवी वाहनों का संचालन किया जा रहा है। 31 दिसंबर 2025 की रात से एक जनवरी 2026 तक नववर्ष के जश्न के दौरान कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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उन्होंने बताया कि न्यू ईयर पार्टी की अनुमति रात एक बजे तक ही मान्य होगी। इसके बाद किसी भी प्रकार का आयोजन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। स्पष्ट किया है कि जश्न की आड़ में हुड़दंग, स्टंट, तेज रफ्तार और नशे की हालत में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

सार्वजनिक स्थानों पर शराब के नशे में पकड़े जाने या स्टंट करते पाए जाने पर आरोपियों की गिरफ्तारी, वाहन सीज करने के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर जेल भी भेजा जाएगा। पुलिस प्रशासन ने शराब पीकर वाहन चलाने को सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा कारण बताते हुए नियमों के उल्लंघन पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही है।

एसपी ने कहा कि यह आदेश पांच जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान मॉल, होटल, पब, क्लब, बार और बैंक्वेट हॉल पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही जनपद के मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों और प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।

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