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Azamgarh News: ब्याज के साथ किसान को 2.25 लाख अदा करे प्लांटेशन कंपनी

Sun, 20 Oct 2024 01:31 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Oct 2024 01:31 AM IST
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Plantation company should pay 2.25 lakh rupees to the farmer along with interest
आजमगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने लगभग पांच साल बाद शुक्रवार को किसान के पक्ष में फैसला देते हुए प्लांटेशन कंपनी को ब्याज के साथ 2.25 लाख रुपये अदा करने का आदेश दिया है। साथ ही मानसिक व शारीरिक कष्ट के लिए 50 हजार व वाद खर्च के रूप में 10 हजार रुपये अलग से अदा करने को कहा है। इस मामले में तीन दिसंबर 2019 को सुनील सिंह चंदेल निवासी ग्राम रूदरी, तहसील सदर की ओर से वाद दाखिल किया गया था।
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उनका कहना था कि जयशक्ति बायोटेक्नालजी प्राइवेट लिमिटेड कृष्णापुरम, कानुपर की शाखा हीरापट्टी में है। विपक्षीगण प्लांटेशन कंपनी हैं, जो प्लांटेशन के कार्य करती हैं। हीरापट्टी शाखा के कार्यालय प्रभारी प्रताप नरायन सिंह ने परिवादी के एक एकड़ खेत में बैरीकेटिंग करके यूकेलिप्टस व सागौन का पेड़ लगाने का प्रस्ताव किया और उसके लिए 2.25 लाख की मांग की। इस पर सहमत होने के बाद कानपुर हेड आफिस के नाम से 17 अक्टूबर 2017 को 30 हजार व 16 नवंबर 2017 को 195900 रुपये भेजा।
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26 नवंबर 2017 को पौधरोपण व बैरिकेटिंग करवाने के लिए विपक्षीगण ने परिवादी के खेत की जोताई तथा बैरीकेटिंग के लिए गड्ढा खोदवाया, लेकिन बैरीकेटिंग और पौधरोपण नहीं कराया। ऐसे में एक एकड़ खेत लगभग दो वर्षों से बेकार पड़ा हुआ है और लगभग 50000 रुपये प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है। सितंबर 2019 में कंपनी ने पौधरोपण और पैसे देने से इन्कार कर दिया। अपनी बात के समर्थन में परिवादी ने बैंक एकांउट स्टेटमेंट आदि प्रस्तुत किया। ऐसे में आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार, सदस्य गगन कुमार गुप्ता व प्रतिष्ठा वर्मा ने परिवादी के पक्ष में फैसला देते हुए आदेश जारी किया।
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