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अनियमितता की पुष्टि पर ग्राम प्रधान, सचिव और टीए से वसूली का आदेश

Thu, 01 Oct 2020 11:03 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2020 11:03 PM IST
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Order of recovery from gram pradhan, secretary and TA on confirmation of irregularity
आजमगढ़। मार्टीनगंज विकास खंड के भादों गांव में ग्राम प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों में हुई धांधली की शिकायत सही मिलने पर डीएम ने ग्राम प्रधान, सचिव, अवर अभियंता और टीए से बराबर धनराशि वसूलने का आदेश जारी किया है। गबन की गई धनराशि जमा न करने पर सभी के खिलाफ आरसी जारी कर वसूली करने की चेतावनी दी गई है।
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भादों गांव निवासी शेख साहिल आजमी ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपकर गांव में हुए विकास कार्यों में धांधली की शिकायत की गई थी। हालांकि यह जांच कई बार हुई। कभी अधिकारी का स्थानांतरण हो गया तो कभी शिकायतकर्ता ही संतुष्ट नहीं थी। अंत में हुई जांच में हाफिज के घर से सेराजुल के घर तक इंटरलाकिंग कार्य में 24219 रुपये की गडबड़ी मिली। राम अचल के घर से काशीनाथ के घर तक ढ़क्कनदार नाली के निर्माण में 10727 रुपये की गड़बड़ी मिली। वहीं इसरार के घर से धन्नू शाह के घर होते हुए अयाज के घर तक इंटरलाकिंग कार्य में 67275 रुपये का दुरुपयोग पाया गया। इस प्रकार कुल 102221 रुपये का गबन पाया गया। डीएम द्वारा ग्राम प्रधन से स्पष्टीकरण तलब किया गया। लेकिन उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट न होने पर ग्राम प्रधान गजाला से 34074, सेवानिवृत्त सचिव अच्छेलाल से 34074, अवर अभियंता आरईएस मुस्तकीम अहमद से 11648 और तकनीकी सहायक राजकुमार से 22425 रुपये ग्राम निधि के खाते में जमा करने का आदेश दिया। जमा न करने पर भू राजस्व की भांति वसूली करने की चेतावनी दी गई है। उनके द्वारा उपायुक्त श्रम रोजगार को तकनीकि सहायक के खिलाफ वसूली के साथ ही विभागीय कार्रवाई का भी निर्देश दिया है।
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