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अनियमितता में ग्राम प्रधान, सचिव व जेई से वसूली का आदेश

Tue, 25 Aug 2020 06:03 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2020 06:03 PM IST
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Order for recovery from Gram Pradhan, Secretary and JE in irregularities
अहरौला। विकास खंड के कल्यानपुर गांव में हुए विकास कार्यों में अनियमितता की पुष्टि होने पर डीएम राजेश कुमार ने गबन की गई धनराशि का बराबर पैसा ग्राम प्रधान, सचिव और जेई से वसूली का आदेश जारी किया है। साथ ही इस पैसे को एक सप्ताह के अंदर बैंक में जमा करने का निर्देश दिया है।
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अहरौला विकासखंड के कल्यानपुर ग्राम सभा निवासी रामजीत यादव पुत्र लौहर के द्वारा गांव की प्रधान रीमा देवी के खिलाफ सात सितंबर 2019 को गांव के विकास कार्यों में अनियमितता कि शिकायत की गई थी। जिसकी जांच के लिए जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशित विकास दल अधिकारी को जांच अधिकारी नामित किया गया था। जांच टीम के द्वारा कई प्रकार की अनियमितताएं पाई गई थी। जिस पर 30 जुलाई को आनियमितता मिले बिंदुओं पर प्रधान से स्पष्टीकरण मांगा गया था। जिस पर प्रधान ने स्पष्टीकरण दिया जिसमें से कुछ बिंदुओं में पुन: जांच कराई गई थी जिसमें जांच अधिकारी के द्वारा कुछ बिंदुओं में अनियमितता मिली। जिस पर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में जांच आख्या प्रेषित की गई थी जिसमें जांच आख्या के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा कुल 56787 की वसूली का आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है वसूली की राशि 56787 रूपये में से एक तिहाई ग्राम सभा के प्रधान, एक तिहाई भाग तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी और एक तिहाई भाग तत्कालीन अवर अभियंता आरईडी से वसूली किया जाए। इसे ग्राम सभा के खाते यूनियन बैंक की शाखा बस्ती भुजबल में एक सप्ताह के अंदर जमा करें।
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