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Azamgarh News: व्यावसायिक वाहनों पर अब लिखना होगा चालक का नाम और मोबाइल नंबर
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आजमगढ़। जनपद में चल रहे सभी ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, बस और अन्य व्यवसायिक वाहनों पर अब चालक का नाम और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य कर दिया गया है। परिवहन विभाग ने इसके लिए 31 जुलाई तक की समय-सीमा तय की है। तय समय में निर्देशों का पालन नहीं करने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जिले में इस समय 17 हजार से अधिक व्यवसायिक वाहन संचालित हो रहे हैं, जिनमें ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, बस और ट्रक शामिल हैं। शासन स्तर से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) को निर्देश जारी किए गए हैं कि हर व्यवसायिक वाहन के पीछे स्पष्ट रूप से चालक का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। यह नियम यात्री सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
एआरटीओ (प्रवर्तन) अतुल कुमार यादव ने बताया कि जिन वाहन स्वामियों या चालकों द्वारा 31 जुलाई तक यह जानकारी वाहन पर अंकित नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभियान चलाकर चालान व अन्य कार्रवाई की जाएगी।
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जिले में इस समय 17 हजार से अधिक व्यवसायिक वाहन संचालित हो रहे हैं, जिनमें ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, बस और ट्रक शामिल हैं। शासन स्तर से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) को निर्देश जारी किए गए हैं कि हर व्यवसायिक वाहन के पीछे स्पष्ट रूप से चालक का नाम और मोबाइल नंबर लिखा होना चाहिए। यह नियम यात्री सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लागू किया गया है।
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एआरटीओ (प्रवर्तन) अतुल कुमार यादव ने बताया कि जिन वाहन स्वामियों या चालकों द्वारा 31 जुलाई तक यह जानकारी वाहन पर अंकित नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत अभियान चलाकर चालान व अन्य कार्रवाई की जाएगी।
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