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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Murder committed over not repaying a loan of two lakh rupees, two convicts sentenced to life imprisonment with hard labor

Azamgarh News: दो लाख रुपये कर्ज नहीं चुकाने पर की थी हत्या, दो दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास

Fri, 19 Jun 2026 11:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 19 Jun 2026 11:57 PM IST
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Murder committed over not repaying a loan of two lakh rupees, two convicts sentenced to life imprisonment with hard labor
मृतक बेलाल की फाइल फोटो।
फूलपुर। 6 नवंबर 2023 को सदरपुर बरौली निवासी बेलाल की हत्या के मामले में शुक्रवार को विशेष सत्र न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्रा ने दो आरोपियों कासिम और फहीम को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार सदरपुर बरौली निवासी शबनम के बेटे बेलाल ने गांव के कासिम और फहीम से दो लाख रुपये उधार लिया था। कासिम और फहीम, बेलाल से कर्ज चुकाने का तगादा करते थे। इस विवाद के कारण 06 नवंबर 2023 की शाम लगभग साढ़े सात बजे दोनों बेलाल को गांव के पास स्थित ट्यूबवेल के पास ले गए। जहां उन्होंने बेलाल को गोली मार दी। घटना के बाद मौके पर ही बेलाल की मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलील सुनने और साक्ष्य देखने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया।
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24 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी को मिली सजा, पांच हजार का लगाया जुर्माना

आजमगढ़। बरदह थाने में साल 2002 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-1 एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अमर सिंह आजमगढ़ ने आरोपी राजेश यादव निवासी अवदहपुर, थाना चंदवक, जिला जौनपुर को जुर्म स्वीकार करने के आधार पर जेल में बिताई गई तीन साल की अवधि के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। चार जून 2002 को तत्कालीन थानाध्यक्ष बरदह दयाराम भास्कर की तहरीर पर राजेश यादव के खिलाफ संगठित गिरोह बनाकर भौतिक एवं आर्थिक लाभ के लिए अपराध करने के आरोप में गैंगस्टर एक्ट की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।
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गैंगस्टर के घर नोटिस चस्पा, कराई गई मुनादी

मेंहनगर। गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में लंबे समय से भागे आरोपी के खिलाफ पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर नोटिस चस्पा किया है। थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने भीखमपुर थाना क्षेत्र के चिरैयाकोट जिला मऊ निवासी बुद्धू उर्फ फैजान के घर नोटिस चस्पा करके मुनादी कराई गई। थानाध्यक्ष के अनुसार आरोपी न तो पुलिस के समक्ष आया और न ही कोर्ट में हाजिर हुआ। इसके खिलाफ न्यायालय से धारा 84 के तहत उद्घोषणा पत्र जारी किया गया था। कार्रवाई के दौरान साजिया परवीन, तरन्नुम परवीन और आजम अंसारी को गवाह बनाया गया। संवाद
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