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UP Politics: सपा को न्यायालय से बड़ा झटका, विधान परिषद चुनाव में वोट नहीं दे सकेंगे विधायक रमाकांत
Thu, 07 Mar 2024 09:52 PM IST
अमन विश्वकर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
Published by: अमन विश्वकर्मा
Updated Thu, 07 Mar 2024 09:52 PM IST
सार
UP Politics: आगामी विधान परिषद चुनाव में वोट करने को लेकर विधायक रमाकांत ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में आवेदन कर अनुमति मांगी थी।
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रमाकांत यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
समाजवादी पार्टी को कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के विधायक द्वारा कोर्ट में दी गई अर्जी खारिज कर दी गई है। अर्जी खारिज होने से विधायक रमाकांत यादव आगामी विधान परिषद चुनाव में वोट नही कर सकेंगे।
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जिले के फूलपुर-पवई विधानसभा सीट से सपा के रमाकांत यादव विधायक हैं। वर्तमान में वे जहरीली शराब कांड समेत अन्य कई मामलों में फतेहगढ़ जेल में बंद हैं। आगामी विधान परिषद चुनाव में वोट करने को लेकर विधायक रमाकांत ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में आवेदन कर अनुमति मांगी थी।
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रमाकांत के इस आवेदन का एडीजीसी दीपक मिश्र ने विरोध किया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद एमपीएमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा ने कहा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जेल में बंद जनप्रतिनिधि को मतदान की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे में न्यायाधीश जेल में बंद विधायक रमाकांत यादव की तरफ से दिए गए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया।
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