फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Life imprisonment to the accused of murder

Azamgarh News: हत्या के दोषी को उम्रकैद, 2 साल वर्ष बाद आया फैसला

Thu, 14 Mar 2024 01:12 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 14 Mar 2024 01:12 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to the accused of murder
आजमगढ़। हत्या के आरोपी को अदालत ने दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार का अर्थ दंड भी लगाया। बुधवार को यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार यादव की अदालत ने सुनाई।
विज्ञापन

मुकदमे के अनुसार थाना मेंहनगर के गंजोर गांव निवासी माया देवी ने 11 दिसंबर 2022 को संबंधित थाना में मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में आरोप था कि माया देवी अपने पति सकलदीप के साथ तहसील के समीप स्थित अपनी दुकान बंद कर घर लौट रही थी। रास्ते में उसके पट्टीदार सूरज चौहान ने उसे रोका और लोहे की राड से सकलदीप के सिर पर प्रहार कर दिया। जिससे उसे गंभीर चोटें आई। घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
विज्ञापन

पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद सूरज चौहान के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मुकदमे के परीक्षण के दौरान इस मुकदमे की पैरवी कर रहे सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार सिंह ने इस मुकदमे के वादी माया देवी, सौरभ चौहान उर्फ अमन चौहान, उप निरीक्षक विमल प्रकाश राय, उप निरीक्षक शिव प्रसाद मिश्र को बतौर साक्षी अदालत में पेश किया और तर्कों को रखा। अदालत ने उभय पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद सूरज चौहान को दोषी पाने पर उम्र कैद की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed