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Azamgarh News: हादसे में मौत के मामले में दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा
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लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने और एक व्यक्ति की मौत के मामले में मनोज कुमार राजभर को न्यायालय ने कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
नौ अक्तूबर 2026 को ग्रामीण न्यायालय मेंहनगर ने जुर्म स्वीकार करने के आधार पर यह फैसला सुनाया। पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 19 अक्तूबर 2014 को मेंहनगर थाना क्षेत्र के वीरपुर निवासी राजकुमार ने तरवां थाने में तहरीर दी थी।
आरोप था कि नवापुरा निवासी मनोज कुमार राजभर ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनके पिता को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में थाना तरवां में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान जुर्म स्वीकार करने पर ग्रामीण न्यायालय मेंहनगर ने दोषी पाकर सजा सुनाई।
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नौ अक्तूबर 2026 को ग्रामीण न्यायालय मेंहनगर ने जुर्म स्वीकार करने के आधार पर यह फैसला सुनाया। पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 19 अक्तूबर 2014 को मेंहनगर थाना क्षेत्र के वीरपुर निवासी राजकुमार ने तरवां थाने में तहरीर दी थी।
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आरोप था कि नवापुरा निवासी मनोज कुमार राजभर ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनके पिता को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में थाना तरवां में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान जुर्म स्वीकार करने पर ग्रामीण न्यायालय मेंहनगर ने दोषी पाकर सजा सुनाई।