फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   In the case of accidental death, the culprit was sentenced till the rising of the court.

Azamgarh News: हादसे में मौत के मामले में दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा

Sat, 10 Oct 2026 12:21 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 12:21 AM IST
विज्ञापन
In the case of accidental death, the culprit was sentenced till the rising of the court.
लापरवाही से वाहन चलाकर दुर्घटना करने और एक व्यक्ति की मौत के मामले में मनोज कुमार राजभर को न्यायालय ने कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन

नौ अक्तूबर 2026 को ग्रामीण न्यायालय मेंहनगर ने जुर्म स्वीकार करने के आधार पर यह फैसला सुनाया। पुलिस विभाग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार, 19 अक्तूबर 2014 को मेंहनगर थाना क्षेत्र के वीरपुर निवासी राजकुमार ने तरवां थाने में तहरीर दी थी।
विज्ञापन

आरोप था कि नवापुरा निवासी मनोज कुमार राजभर ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उनके पिता को टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में थाना तरवां में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान जुर्म स्वीकार करने पर ग्रामीण न्यायालय मेंहनगर ने दोषी पाकर सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed