आजमगढ़: गैंगस्टर मामले में कुंटू समेत नौ पर आरोप सिद्ध, सजा के निर्धारण के लिए आज होगी सुनवाई
सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट रामानंद ने कुंटू सिंह समेत नौ अभियुक्तों पर दोष सिद्ध का फैसला सुनाया। मुकदमे में कुल 11 लोग नामजद थे।
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आजमगढ़ में अपराधी ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत नौ पर गैंगस्टर के एक मामले में आरोप सिद्ध हो गया है। अब सजा के निर्धारण को लेकर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी। इस मामले में कुल 11 नामजद थे, जिसमें दो की मौत हो चुकी है। विशेष लोक अभियोजक गैंगेस्टर कोर्ट संजय द्विवेदी ने बताया कि कुंटू सिंह गिरोह पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा गैंगस्टर कोर्ट में चल रहा था।
इसके तहत गैंग चार्ट में कुल सात मुकदमे दर्ज थे। बुधवार को सुनवाई पूरी करते हुए न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट रामानंद ने कुंटू सिंह समेत नौ अभियुक्तों पर दोष सिद्ध का फैसला सुनाया। मुकदमे में कुल 11 लोग नामजद थे, जिसमें कन्हैया विश्वकर्मा व अजीत सिंह की मौत हो चुकी है। इसके चलते नौ लोगों को ही दोष सिद्ध किया गया है।
इसमें ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह गिरोह का सरगना था। वहीं बलिकरन उर्फ साधू यादव, मुन्ना सिंह, राजेंद्र यादव, शिव प्रकाश उर्फ प्रकाश, मोहर सिंह, जोगेश सिंह उर्फ सोनू, रामनरायन सिंह उर्फ रिंकू व सिवेश बतौर सदस्य शामिल थे।
विशेष लोक अभियोजक संजय द्विवेदी ने बताया कि सजा का निर्धारण अभी नहीं हुआ है। इसके लिए बृहस्पतिवार का दिन निर्धारित किया गया है। विदित हो कि कुंटू सिंह गिरोह पर पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या का भी मुकदमा कोर्ट में चल रहा है। इसमें भी जल्द फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है।