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बकाया नहीं तो नहीं देना होगा अदेयता प्रमाण पत्र

Mon, 05 Apr 2021 11:55 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Apr 2021 11:55 PM IST
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If not outstanding, no due certificate will have to be given
आजमगढ़। प्रदेश के अपर निर्वाचन आयुक्त वेद प्रकाश वर्मा ने सभी डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी को राज्य निर्वाचन आयोग के इस नए आदेश की जानकारी दी है। उनके पत्र के मुताबिक नामांकन पत्र भरने वाले व्यक्ति पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का कोई बकाया नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त किसी अन्य बकाया के कारण किसी को नामांकन पत्र भरने से अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकेगा।
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जनपद में पंचायत चुनाव के लिए मतदान का कार्य 19 अप्रैल को होना है। जबकि नामांकन का कार्य सात और आठ अप्रैल को होना है। प्रत्याशियों द्वारा नामांकन के दौरान लगने वाले अभिलेखों को जुटाने में तहसील से लेकर ब्लाक और जिला मुख्यालय का तक का चक्कर काटा जा रहा है। लेकिन आयुक्त ने कहा है कि अगर प्रत्याशी बकाएदार नहीं है तो उसे नामांकन के दौरान अदेयता प्रमाण पत्र लगाना जरूरी नहीं है।
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प्रत्याशी नामांकन पत्र के बिंदु संख्या 13.5 में नो ड्यूज संलग्न करके उसके सामने सही का निशान दर्ज करना होता है लेकिन यदि कोई प्रत्याशी नो ड्यूज संलग्न नहीं करता है और न ही सही का निशान लगाता है तो भी उसका नामांकन पत्र स्वीकार किया जाएगा। लेकिन नामांकन पत्र की जांच के दौरान बकाएदारों की सूची से उसका मिलान किया जाएगा। यदि जांच के दौरान बकाया मिलता है तो प्रत्याशी का नामांकन पत्र निरस्त होगा।
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जिला प्रशासन के साथ प्रत्याशी की अनुमति भी जरूरी
आजमगढ़। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जिला प्रशासन की अनुमति के बाद ही टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, वीडियो प्रचार वाहन, रेडियो आदि में प्रत्याशी किसी प्रकार का विज्ञापन का प्रचार कर सकेंगे। प्रत्याशी की अनुमति के बिना चुनाव से संबंधित विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं की जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी मुद्रक, प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई चुनाव प्रचार सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक, मुद्रण की संख्या एवं प्रकाशक का नाम और पता न हो, वह उसे प्रकाशित नहीं करेगा। मुद्रण के तहत फोटोकापी भी शामिल करनी होगी।
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