अहरौला। कोर्ट के आदेश पर अहरौला पुलिस ने फर्जी वसीयतनामा कराने पर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। पुष्पा देवी पत्नी रामचयन उर्फ रामचरन निवासी लेदौरा के द्वारा बूढ़नपुर तहसील से फर्जी वसीयतनामा कराने का आरोप लगाते हुए कोर्ट में वाद दाखिल किया गया था। दो साल बाद कोर्ट आदेश पर चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
जानकारी के अनुसार, लेदौरा गांव निवासिनी पुष्पा देवी का आरोप है कि गांव के ही रामरती देवी खुद को कर्मदेव की सगी बहन बनकर फर्जी दस्तावेज की मदद से वसीयतनामा तैयार किया, जबकि कर्मदेव के पास कोई सगी बहन नहीं है। बूढ़नपुर तहसील में तैनात दस्तावेज लेखक विंध्याचल तिवारी, गवाह विष्णु दयाल, मनोज कुमार जो फर्जी दस्तावेज तैयार कर कुछ अन्य लोगों की मदद से 7 मई 2023 में जमीन की फर्जी रजिस्टर वसीयतनामा करा लिया। जानकारी होने पर कार्रवाई को थाने में तहरीर दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर एसपी को पत्र दिया फिर भी कारवाई नहीं हुई। थक-हार कर कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। कोर्ट में पुष्पा देवी के पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने अहरौला पुलिस को रामरती देवी, दस्तावेज लेखक विंध्याचल तिवारी, गवाह विष्णु दयाल, मनोज कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। अहरौला पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बीते 13 फरवरी को मुकदमा दर्ज कर लिया है।