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Azamgarh News: 81 निजी अस्पताल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और होटलों को अंतिम नोटिस

Tue, 28 Jan 2025 12:50 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 28 Jan 2025 12:50 AM IST
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Final notice to 81 private hospitals, shopping complexes and hotels
आजमगढ़। जिले के कई अस्पताल, होटल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में फायर फाइटिंग की व्यवस्था मानकों के अनुरूप नहीं है। इसे देखते हुए अग्निशमन और आपात सेवाएं विभाग ने 81 निजी अस्पताल, शॉपिंग कांप्लेक्स और होटलों को अंतिम नोटिस जारी किया है। इन संस्थानों को एक माह का समय दिया गया है। अगर यह एक माह के भीतर अपने संस्थानों में मानक के अनुसार फायर फाइटिंग की व्यवस्था नहीं करेंगे तो इनको सील के करने के लिए विभाग की तरफ से जिला प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा।
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जनपद में विभिन्न स्थानों पर होटल, शॉपिंग कांप्लेक्स, अस्पताल खुले हुए हैं। इन सभी संस्थानों में प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। सभी संस्थानों में आग लगी की घटना पर नियंत्रण पाने के लिए मानकों के अनुसार, फायर फाइटिंग की व्यवस्था होनी अनिवार्य है। इसके लिए अग्निशमन एवं आपात सेवाएं विभाग की तरफ से मानकों के अनुसार फायर फाइटिंग की व्यवस्था करने के लिए सभी होटल, शॉपिंग कांप्लेक्स और अस्पतालों को बीते वर्ष नोटिस जारी किया गया था। नोटिस को संज्ञान में लेते हुए कई होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अस्पताल संचालकों ने अपने यहां मानकों के अनुसार, फायर फाइटिंग के उपकरणों को लगवाया, लेकिन कई लोगों ने इसे नजरअंदाज कर दिया।
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विभाग ने जब इसकी जांच किया तो सिधारी, हरबंशपुर, सिविल लाइन, तकिया, चौक, मुकेरीगंज, रोडवेज सहित अन्य क्षेत्रों में 81 होटल, शॉपिंग कांप्लेक्स और अस्पतालों में फायर फाइटिंग के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई थी, जबकि इन होटल, शॉपिंग कांप्लेक्स और अस्पतालों में प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। अगर किसी कारणवश इन जगहों पर आगलगी की घटना होती है तो किसी बड़ी घटना होने से रोका नहीं जा सकता है। इसे विभाग ने गंभीरता से लिया है।
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39 होटल, 30 अस्पताल और 12 शॉपिंग कांप्लेक्सों को चिह्नित कर अंतिम नोटिस जारी किया गया है। होटल, अस्पताल और शॉपिंग कॉप्लेक्सों संचालकों को मानक के अनुसार अपने संस्थानों में फायर फाइटिंग के उपकरण लगवाने हैं। जो लोग मानकों के अनुसार फायर फाइटिंग के उपकरण नहीं लगवाएंगे, उनके सील करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र भेजा जाएगा।

सभी होटल, अस्पताल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में मानक के अनुसार फायर फाइटिंग की व्यवस्था स्थापित करना अनिवार्य है। इसके लिए सभी को नोटिस जारी किया गया था। 81 होटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और अस्पताल संचालकों ने अभी तक अपने संस्थानों में मानकों के अनुसार फायर फाइटिंग के उपकरण नहीं लगाए हैं। इनकों अंतिम नोटिस जारी कर एक माह का समय दिया गया है। इसके बाद इन्हें सील करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा जाएगा।- वीके शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी।
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