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Azamgarh News: 12 प्रतिशत से अधिक नमी तो किसान नहीं बेच पाएंगे गेहूं

Sun, 25 Feb 2024 12:42 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 25 Feb 2024 12:42 AM IST
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Farmers will not be able to sell wheat if moisture is more than 12 percent
क्रय केंद्रों पर किसानों के गेहूं में अगर 12 प्रतिशत से अधिक नमी मिली तो उनका गेहूं नहीं खरीदा जाएगा। इसके लिए खाद्य एंव रसद विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। ऐसे में किसानों को साफ और सूखा गेहूं ही क्रय केंद्रों पर लेकर जाना होगा।
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इस बार गेहूं की खरीद अप्रैल की बजाय 15 मार्च से ही शुरू होगी। इसके लिए आजमगढ़ मंडल में विभिन्न एजेंसियों के कुल 203 क्रय केंद्रों का अनुमोदन हो चुका है। पंजीकरण और सत्यापन का काम भी तेजी से चल रहा है। मंडल के तीनों जनपदों में अब तक 8242 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पंजीकरण कराया है। इसमें आजमगढ़ में 3367, मऊ में 1076 और बलिया में 3109 किसान है। उधर खाद्य एवं रसद विभाग ने खरीद होने वाले गेहूं का मानक भी तय किया है। अगर किसान क्रय केंद्र पर गेहूं बेचने आया है तो गेहूं में बारह प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होनी चाहिए।
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