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बिना मास्क व सैनिटाइजर के दिखे चालक-परिचालक तो 500 का जुर्माना

Mon, 05 Apr 2021 11:04 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 05 Apr 2021 11:04 PM IST
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Driver-operator seen without mask and sanitizer, then fined 500
आजमगढ़। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रोडवेज बसों में मास्क व सैनिटाइजर अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क और सैनिटाइजर पर दिखने पर चालक व परिचालक पर 500 का जुर्माना लगाया जाएगा। अब यात्रियों के साथ चालक व परिचालक को अपने साथ सैनिटाइजर भरी बोतल लेकर चलना होगा। चालक, परिचालकों के अलावा यात्रियों के लिए फेस मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। इसे लेकर शासन ने सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। रोडवेज बस में सफर कर रहे यात्री व चालक परिचालक भी कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। शिकायत मिलने पर परिवहन विभाग ने नया आदेश जारी किया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परिवहन विभाग ने बस में सफर करने वाले यात्रियों के साथ-साथ चालक व परिचालक को भी हर समय मास्क लगाना और साथ में सैनिटाइजर लेकर चलना अनिवार्य किया है। बस अड्डे में बिना मास्क के प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
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