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हत्यारोपी पूर्वमंत्री अंगद की जमानत अर्जी खारिज
ब्यूरो, अमर उजाला, आजमगढ़
Updated Tue, 12 Apr 2016 11:50 PM IST
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कोर्ट
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कांग्रेस नेता राजनरायन सिंह की हत्या में आरोपी बने पूर्व मंत्री अंगद यादव की सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस नेता की पत्नी सुधा सिंह ने अंगद यादव को नामजद करते हुए सिधारी थाने में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बताते चले कि 19 दिसंबर 2015 की अलसुबह बाइक सवार बदमाशों ने सिधारी थाना क्षेत्र के कोमल कालोनी निवासी और कांग्रेस नेता राजनरायन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के समय कांग्रेस नेता घर से टहलने के लिए निकले थे।
इस संबंध में उनकी पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव को नामजद करवाया। पुलिस ने अंगद को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। इसमें मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायालय में हो रही है।
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अंगद की तरफ से उनके अधिवक्ता रामप्यारे यादव ने मंगलवार को कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता दशरथ यादव ने कोर्ट में बहस की। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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बताते चले कि 19 दिसंबर 2015 की अलसुबह बाइक सवार बदमाशों ने सिधारी थाना क्षेत्र के कोमल कालोनी निवासी और कांग्रेस नेता राजनरायन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना के समय कांग्रेस नेता घर से टहलने के लिए निकले थे।
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इस संबंध में उनकी पत्नी सुधा सिंह ने पूर्व मंत्री अंगद यादव को नामजद करवाया। पुलिस ने अंगद को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। इसमें मामले की सुनवाई जिला सत्र न्यायालय में हो रही है।
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अंगद की तरफ से उनके अधिवक्ता रामप्यारे यादव ने मंगलवार को कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की। सुनवाई के दौरान जिला शासकीय अधिवक्ता दशरथ यादव ने कोर्ट में बहस की। सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद न्यायाधीश हसनैन कुरैशी ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।