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आचार संहिता लगने के बाद पकड़ी गई 50 लाख से अधिक धनराशि
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आजमगढ़। वैसे तो आम दिनों में भी कोई व्यक्ति 50 हजार रुपये से अधिक की धनराशि लेकर नहीं चल सकता है। पकड़े जाने पर उससे धनराशि का पूरा हिसाब मांगा जा सकता है। उपलब्ध न कराने पर उसकी रकम को जब्त किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद पैसे के लेनदेन पर नजर रखने के लिए गठित टीमों द्वारा अब तक लगभग 50 लाख रुपये से अधिक की धनराशि पकड़ी जा चुकी है।
लोकसभा चुनाव 2019 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पैसे के लेनदेन पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा फ्लाइंग स्क्वायड, स्टेटिक मजिस्ट्रेट आदि टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों द्वारा जनपद में घूम-घूमकर इसकी निगरानी की जा रहा है। इसी क्रम में इन टीमों द्वारा अब तक 50 लाख रुपये से अधिक की धनराशि बरामद की जा चुकी है। मौके पर पैसे के साथ पकड़े गए व्यक्तियों द्वारा कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया जा सका जिसके कारण इस धनराशि को कोषागार के डबल लाक में जमा कर दिया गया है। मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर ने बताया कि प्रत्याशी हो या कोई भी व्यक्ति अगर 50 हजार से अधिक रुपये अपने साथ लेकर कहीं जा रहा है तो उसे उसका पूरा हिसाब अपने पास रखना होगा। किसी पार्टी का स्टार प्रचारक अपने साथ एक लाख रुपये तक लेकर घूम सकता है। वहीं, अगर किसी पार्टी का पदाधिकारी है तो वह पार्टी के कोषाध्यक्ष के लेटर पैड पर अथराइजेशन लेकर पैसा चल सकता है। इनके अलावा, किसी भी व्यक्ति को 50 से अधिक पैसे लेकर चलने की इजाजत नहीं है।
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लोकसभा चुनाव 2019 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पैसे के लेनदेन पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा फ्लाइंग स्क्वायड, स्टेटिक मजिस्ट्रेट आदि टीमों का गठन किया गया है। इन टीमों द्वारा जनपद में घूम-घूमकर इसकी निगरानी की जा रहा है। इसी क्रम में इन टीमों द्वारा अब तक 50 लाख रुपये से अधिक की धनराशि बरामद की जा चुकी है। मौके पर पैसे के साथ पकड़े गए व्यक्तियों द्वारा कोई अभिलेख नहीं उपलब्ध कराया जा सका जिसके कारण इस धनराशि को कोषागार के डबल लाक में जमा कर दिया गया है। मुख्य कोषाधिकारी विजय शंकर ने बताया कि प्रत्याशी हो या कोई भी व्यक्ति अगर 50 हजार से अधिक रुपये अपने साथ लेकर कहीं जा रहा है तो उसे उसका पूरा हिसाब अपने पास रखना होगा। किसी पार्टी का स्टार प्रचारक अपने साथ एक लाख रुपये तक लेकर घूम सकता है। वहीं, अगर किसी पार्टी का पदाधिकारी है तो वह पार्टी के कोषाध्यक्ष के लेटर पैड पर अथराइजेशन लेकर पैसा चल सकता है। इनके अलावा, किसी भी व्यक्ति को 50 से अधिक पैसे लेकर चलने की इजाजत नहीं है।
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