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आतंक पर कोर्ट का आदेश: जयपुर ब्लास्ट में सजा पाने वाले 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा, तीन आजमगढ़ के रहने वाले

Wed, 09 Apr 2025 03:22 AM IST
नितीश कुमार पांडेय अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़ Published by: नितीश कुमार पांडेय Updated Wed, 09 Apr 2025 03:22 AM IST
सार

जयपुर ब्लास्ट में सजा पाने वाले 4 दोषियों में से सैफ,सैफुर्रहमान और सरवर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। राजस्थान के जयपुर और अहमदाबाद ब्लास्ट में इनका नाम आया था और दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आतंकी घटनाओं से भी ये जुड़े थे। कोर्ट ने इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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Court order on terrorism 4 convicts convicted in Jaipur blast sentenced to life imprisonment
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

जयपुर बम धमाके में जिन चार दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली है, उनमें से तीन सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ आजमगढ़ के हैं। दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद इन सबके नाम आतंकी घटनाओं से जुड़े थे। एनकाउंटर के बाद ही आतंकियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था।

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अदालत ने जिन दोषियों को सजा सुनाई है, उनमें सरवर आजमी रौनापार थाना क्षेत्र के चांदपट्टी का रहने वाला है। उसके ऊपर 18 मुकदमे दर्ज हैं। उसका नाम राजस्थान के जयपुर और गुजरात के अहमदाबाद ब्लास्ट में सामने आया था।
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सरायमीर थाना क्षेत्र के संजरपुर निवासी सैफ का नाम बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान सुर्खियों में आया था। पुलिस ने उसे एनकाउंटर स्थल से ही गिरफ्तार किया था। बाद में उसका नाम जयपुर और अहमदाबाद में हुए बम धमाकों में भी आया था। उसके ऊपर करीब 50 मुकदमे दर्ज हैं।
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इसी तरह नगर कोतवाली क्षेत्र के बदरका मुहल्ले का रहने वाला सैफुर्रहमान का नाम बाटला हाउस एनकाउंटर के दौरान सामने आया था। एनकाउंटर के बाद उसकी गिरफ्तारी लखनऊ से हुई थी। वह भी बाटला हाउस के साथ ही जयपुर और अहमदाबाद बम धमाके में शामिल पाया गया था। उसके ऊपर करीब 44 मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में है।

सैफ के पिता शादाब उर्फ मिस्टर के दोस्त मसीउद्दीन ने बताया कि जयपुर की अदालत में कुल नौ मुकदमे चल रहे थे। एक मुकदमे में निचली अदालत से सजा मिलने के ऊपर की अदालत में चुनौती दी गई थी। इसी मामले में सजा हुई है। आठ मामलों में सब बरी हो गए थे।

बोले परिजन- हाईकोर्ट में करेंगे अपील
सैफ के पिता शादाब उर्फ मिस्टर के दोस्त मसीउद्दीन ने बताया कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। क्योंकि जिन आठ मुकदमों में आरोपी बरी हुए थे, उन मुकदमों में भी निचली अदालत ने दोषी ठहराया था। लेकिन, हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था।


आजमगढ़ निवासी तीन आतंकी आज तक हैं फरार
जयपुर बम धमाकों में आजमगढ़ निवासी तीन आतंकियों को मंगलवार को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हालांकि आजमगढ़ के संजरपुर का बड़ा साजिद, शादाब अहमद और मोहम्मद खालिद उर्फ कोढ़ी अभी तक फरार हैं। सुरक्षा एजेंसियां उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकीं। बताया जाता है कि आजमगढ़ निवासी अन्य आतंकियों के साथ पाकिस्तान सहित अन्य देशों में शरण लिए हुए हैं।

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