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Azamgarh News: रमाकांत-डंपी के समर्थकों के बीच फायरिंग मामले में सिपाही का बयान दर्ज, फिर पड़ी तारीख

Mon, 04 Mar 2024 11:45 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 04 Mar 2024 11:45 PM IST
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Constable's statement recorded in firing case between Ramakant-Dampy's supporters, date changed again
विधायक रमाकांत यादव- पूर्व सांसद डंपी के मामले में सोमवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई। जिसमें एक सिपाही की गवाही दर्ज हुई और इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 12 मार्च मुकर्रर कर दी। रमाकांत यादव फतेहगढ़ जेल से वीसी के माध्यम से एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में पेश हुए थे।
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1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व सांसद व विधायक रमाकांत यादव व पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के समर्थक फूलपुर कोतवाली के अंबारी बाजार में आमने-सामने हो गए थे। दोनों पक्ष से जम कर हवाई फायरिंग की गई। इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ था लेकिन अफरा-तफरी मच गई थी। जिस पर तत्कालीन एचएचओ फूलपुर कोतवाली ने रमाकांत यादव व अकबर अहमद डंपी के साथ ही दोनों के कुछ समर्थकों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया था। मामला एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश ओम प्रकाश वर्मा की अदालत में चल रहा है। वर्तमान में रमाकांत यादव फूलपुर पवई सीट से सपा के विधायक हैं और जेल में हैं। वर्तमान में उन्हें फतेहगढ़ जेल में रखा गया है। सोमवार को कोर्ट में सुनवाई थी। जिसमें एक गवाह सिपाही लालता प्रसाद की गवाही सोमवार को पूरी हुई। इसके बाद न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 मार्च मुकर्रर कर दी। रमाकांत यादव फतेहगढ़ जेल से वीसी के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए थे।
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