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Azamgarh News: सजनी के कोटेदार पर मुकदमा, कोटा भी निलंबित

Fri, 27 Sep 2024 05:55 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 27 Sep 2024 05:55 PM IST
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Case filed against Sajni's ration dealer, quota also suspended
अहरौला। राशन वितरण में अनियमितता मिलने पर क्षेत्र के सजनी गांव के कोटे की दुकान को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही कोटेदार पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। सजनी गांव के कोटे की दुकान को बनरहिया के पहिजन के कोटे की दुकान सं संबद्ध किया गया है।
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फूलपुर तहसील के सजनी गांव में बीते दिनों ग्रामीणों ने कोटेदार पर राशन वितरण में अनियमितता का आरोप लगाते हुए एसडीएम फूलपुर से शिकायत की थी। 21 सितंबर को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी विकास सिंह गांव में पहुंच कर जांच करने के बाद ग्रामीणों का बयान भी दर्ज किया था। जांच की आख्या उच्चाधिकारियों को प्रेषित की गई थी। उच्चाधिकारियों के निर्देश पर सजनी गांव के कोटेदार जैश अहमद पर क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी ने अहरौला थाने में मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही कोटे की दुकान को निलंबित करते हुए बनरहिया पहिजन गांव के कोटे की दुकान से अटैच कर दिया।
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जांच में अंत्योदय व पात्र गृहस्थी के कार्ड धारकों को दो से पांच किलो राशन कम मिलने की शिकायत सही पाई गई थी। कई महीनों के स्टॉक की जांच में गड़बड़ियां मिली हैं। जिसके आधार पर सजनी गांव के कोटेदार के संचालक जैश अहमद पर मुकदमा दर्ज करते हुए दुकान को निलंबित कर दिया गया है। - विकास सिंह, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी
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