आजमगढ़ में बड़ी कार्रवाई: शराब माफिया सगे भाइयों की डेढ़ करोड़ की संपत्ति होगी कुर्क, आदेश जारी
आजमगढ़ के चर्चित जहरीली शराब कांड में पुलिस ने इससे हुई मौत को छुपाने का प्रयास किया था लेकिन अमर उजाला ने लगातार खबरे प्रकाशित की। अब पुलिस ने शराब माफिया पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।
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अवैध शराब कारोबारियों पर बड़ी कारवाई पुलिस व प्रशासनिक अमले ने किया है। इसके तहत कुख्यात अवैध शराब कारोबारी सगे भाई राजेश अग्रहरी और बृजेश अग्रहरी पुत्रगण रामधनी की 1 करोड़ 49 लाख 73 हजार 550 रुपये कीमत की संपत्ति कुर्क करने का आदेश जारी हो गया है। जिलाधिकारी ने एसपी की आख्या पर कुर्की का आदेश जारी करते हुए तहसीलदार फूलपुर को उक्त कुर्क की जाने वाली संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया है।
जहरीली शराब से हुईं थीं 30 से अधिक मौतें
पवई थाना क्षेत्र के मित्तूपुर में अवैध शराब के सेवन से 30 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। काफी संख्या में लोगों के आंखों की रोशनी भी चली गई थी। एक सप्ताह तक जहरीली शराब का तांडव चला था। पहले तो आजमगढ़ पुलिस ने जहरीली शराब कांड और इससे हुई मौत को छुपाने का प्रयास किया था लेकिन अमर उजाला ने लगातार खबरे प्रकाशित की।
परिजनों से बयान आदि पर आधारित खबरें प्रकाशित हुईं तो पुलिस ने आठ लोगों की जहरीली शराब से मौत को माना। इसके साथ ही कार्रवाई भी शुरू की गई तो मित्तूपुर निवासी राजेश अग्रहरी व बृजेश अग्रहरी पुत्रगण रामधनी के एक मकान व बेसमेंट से भारी मात्रा में अवैध शराब का जखीरा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया।
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इसमें राजेश और बृजेश के नाम मित्तूपुर में गाटा संख्या 1100 रकबा 28 कड़ी, जिसमें मकान व बेसमेंट बना है की अनुमानित कीमत 40 लाख, मां चिंता देवी के नाम गाटा संख्या 1100 में 56 कड़ी अनुमानित कीमत 10 लाख, गाटा संख्या 1377 में रकबा 0.028 हेक्टेयर अनुमानित कीमत सात लाख, मां चिंता देवी के नाम गाटा संख्या 556 में रकबा 0.0756 हेक्टेयर अनुमानित कीमत सात लाख, राजेश व साथी रामचरित्तर के नाम गाटा संख्या 792 रकबा 0.163 हेक्टेयर अनुमानित कीमत 30 लाख है।
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संपत्ति जल्द कुर्क करने की होगी कार्रवाई
इसके अलावा राजेश व साथी सुरेंद्र के नाम गाटा संख्या 252 रकबा 0.6315 हेक्टेयर अनुमानित कीमत 10.73 लाख, माता चिंता देवी के नाम गाटा संख्या 672 रकबा 20.25 कड़ी व 50.04 कड़ी अनुमानित कीमत 15 व 20 लाख, राजेश व बृजेश गाटा संख्या 455 व 448 रकबा 0.413 हेक्टेयर अनुमानित कीमत 10 लाख शामिल है।
एसपी ने इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रेषित किया। जिस पर जिलाधिकारी ने उक्त संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कुर्क होने वाली उक्त संपत्ति का तहसीलदार फूलपुर को प्रशासक नियुक्त किया है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि शराब माफिया भाइयों की उक्त संपत्ति जल्द कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।