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बिलरियागंज मामले में आरोपियों की जमानत अरजी खारिज

Wed, 18 Mar 2020 11:03 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2020 11:03 PM IST
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Bail application of the accused in Bilariyaganj case rejected
आजमगढ़। जनपद न्यायाधीश प्रमोद कुमार शर्मा की अदालत ने बुधवार को बिलरियागंज कस्बे में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में किए गए प्रदर्शन के दौरान हिंसक हो जाने के मामले में मौलाना ताहिर मदनी समेत कुल 19 आरोपियों की जमानत अरजी खारिज कर दी।
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मुकदमे में आरोप है कि गत चार फरवरी 2020 को भोर में धरना प्रदर्शन के दौरान बिलरियागंज थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह को सूचना मिली कि स्थानीय कस्बा बाजार स्थित जौहर पार्क में कुछ लोग सीएए को लेकर उपद्रव मचाने के साथ ही राष्ट्र विरोधी नारे लगाते हुए लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे है। स्थानीय पुलिस के समझाने के बाद भी लोग नहीं माने, बाद में सभी एक राय होकर पुलिस पर जान मारने की नियत से हमला बोल दिए। जिसके चलते कई दुकानों में तोडफ़ोड़ हुई और लोक शांति में बाधा हुई। पुलिस ने इस मामले में 35 लोगों को नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमें में बनाए गए आरोपियों में मौलाना ताहिर मदनी, अकरम, युसूफ, जियाउर्रहमान, खानरैयान, अजमैन, शादाब, अबुशाद, बेलाल, आरिफ, तहजीब, साहब, रहीम निवासी बिंदवल, हकीम निवासी हीरनई, थाना रौनापार, अबु तलहा, सलमान, आमिर, अब्दुल्लाह, शमीम निवासी बिलरियागंज की सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत अरजी खारिज कर दी।
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