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नदी और झाड़ी की 50 एकड़ जमीन पूर्व विधायक ने कब्जाई

Fri, 16 Feb 2018 12:35 AM IST
आजमगढ़ ब्यूरो
आजमगढ़ ब्यूरो Updated Fri, 16 Feb 2018 12:35 AM IST
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50 acres of river and bush land occupied by former MLA
अयोध्या में अतिक्रमण से घिरा पौराणिक सप्तसागर। - फोटो : अमर उजाला
आजमगढ़। फूलपुर तहसील निवासी एक पूर्व विधायक की ओर से गांव में लगभग 50 एकड़ सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जे का मामला प्रकाश में आया है। मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने अन्य अभिलेख फूलपुर तहसील से मंगाए हैं। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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फूलपुर तहसील क्षेत्र के निजामपुर गांव के नदी और झाड़ी की लगभग 50 एकड़ भूमि पर एक पूर्व विधायक द्वारा कब्जा किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। शिकायत के बाद अभिलेख देखे गए तो मामला संज्ञान में आया। शिकायत के बाद जिलाधिकारी ने मामले की जांच बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी श्रीप्रकाश राय को सौंप दी है।
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जांच के दौरान बंदोबस्त अधिकारी ने पाया कि बंदोबस्त में उक्त जमीन पर विधायक का नाम अभिलेखों में कहीं दर्ज नहीं है। उक्त भूमि गांव के नदी और झाड़ी के खाते में दर्ज है। इस संबंध में जिलाधिकारी को भी अवगत करा दिया गया है। जानकारी होने पर जिलाधिकारी ने एसओसी को फूलपुर तहसील से अभिलेख मंगाकर उसकी जांच करने का निर्देश दिए है। जमीन सरकारी होने पर फर्जी इंद्राज को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि फूलपुर के अभिलेखों की जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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पोखरी, कब्रिस्तान और गड्ढे की जमीन से हटाया अतिक्रमण
मार्टीनगंज। तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में उप जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार द्वारा टीम का गठन कर गुरुवार को अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम ने गांव में पोखरी, कब्रिस्तान और गड्ढे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया।


गुरुवार को एसडीएम इंद्रभान तिवारी के निर्देश पर तहसीलदार मनीष कुमार द्वारा लेखपालों के साथ टीम गठित कर मैनपुर में पोखरे से अतिक्रमण हटाया गया। असंई मोलनापुर में खलिहान, फरहामऊ में कब्रिस्तान, दुबावां में पोखरी से और अन्य गांवें में भी सार्वजनिक स्थलों पर हुए अतिक्रमण हटाया गया।

प्रशासन की इस कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा रहा। एसडीएम इंद्रभान तिवारी ने कहा कि किसी भी स्थिति में सार्वजनिक और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा चाहे वह किसी भी स्थिति में उसको खाली कराया जाएगा।


अतिक्रमणकारी स्वत: अतिक्रमण हटा लें अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इस अवसर पर लेखपाल सतिराम राजभर, अच्छेलाल गौतम, रामचरण यादव, रण बहादुर, कुंजीलाल, आशुतोष, अभिषेक आदि उपस्थित थे।

फर्जी तरीके से कराई थी गड़ही और बाहा की जमीन अपने नाम
आजमगढ़। जिलाधिकारी निजामाबाद के घूरीपुर में सार्वजनिक भूमि को फर्जी तरीके से अपने नाम कराने के मामले में जमीन को गड़ही और बाहा में अंकित करने के आदेश दिए हैं। तहसीलदार निजामाबाद को आदेश का अनुपालन खतौनी में दर्ज करा प्रस्तुत करने को कहा है।


कोर्ट में जिला शासकीय अधिवक्ता राजस्व ओम प्रकाश राजभर की ओर से प्रस्तुत किए गए मकबूल पुत्र मोबीन के खिलाफ वाद के मामले में जिलाधिकारी ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुना। कहा कि विवादित भू-खंड गड़ही और बाहा के नाम दर्ज है। विपक्षियों की ओर से फर्जी ढंग से इसे अपने नाम कराया गया है। जिलाधिकारी ने इसे निरस्त कर इंद्राज 1359 फसली के अनुसार अंकित करने के निर्देश दिए।


 
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