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फसल अवशेष जलाने पर तहसीलदार करेंगे अर्थदंड की वसूली

Tue, 13 Nov 2018 11:55 PM IST
Updated Tue, 13 Nov 2018 11:55 PM IST
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फसल अवशेष जलाने पर तहसीलदार करेंगे अर्थदंड की वसूली
आजमगढ़ । जिलाधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में फसल अवशेष और अन्य अपशिष्ट जलाए जाने से रोकने के लिए तहसील स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में तहसीलवार टास्क फोर्स का गठन किया गया है। अगर कोई व्यक्ति फसल अवशेष/अपशिष्ट जलाते हुए पकड़ा जाता है तो दोषी व्यक्ति को नियमानुसार दंडित किए जाने की कार्रवाई टास्क फोर्स द्वारा की जाएगी। किसी प्रकार की वसूली की कार्रवाई नायब तहसीलदार/तहसीलदार द्वारा की जाएगी। उन्होंने बताया कि फसल अवशेष/अपशिष्ट जलाते हुए पाए जाने पर कृषि भूमि का क्षेत्रफल दो एकड़ से कम होने की दशा में अर्थदंड 2500 रुपये प्रति घटना, कृषि भूमि का क्षेत्रफल दो एकड़ से अधिक लेकिन पांच एकड़ से कम होने की दशा में अर्थदंड 5000 रुपये प्रति घटना और कृषि भूमि का क्षेत्रफल पांच एकड़ से अधिक होने की दशा में अर्थदंड 15000 रुपये प्रति घटना की दर से अर्थदंड लगाया जाएगा। उप कृषि निदेशक आरके मौर्य ने कृषि विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि अपने-अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करें यदि कोई कृषक फसल अवशेष/अपशिष्ट जलाते हुए पाया जाए तो उसको चिन्हित करते हुए उसकी सूचना तत्काल टास्क फोर्स को उपलब्ध कराएं। भूमि संरक्षण अधिकारी संगम सिंह मौर्य द्वारा विकास खंड तहबरपुर के ग्राम मेढ़ी के कृषक गंगू, विरजू, ग्राम जमीनईसरपार के अजीत राय, शोभनाथ राय, रामचंद्र राय, अखिलेश राय, मनीष गुप्ता और ग्राम सोढंरी के जगत नरायण राय द्वारा अपने खेत में फसल अवशेष/अपशिष्ट जलाते हुए पाए जाने पर चिन्हिकरण करते हुए तहसील निजामाबाद में एसडीएम की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए अपनी रिपोर्ट आख्या प्रस्तुत की। जिलाधिकारी ने कृषकों से अपील की है कि अपने खेतों में फसल अवशेश/अपशिष्ट को न जलाएं। यदि कोई कृषक फसल अवशेष/अपशिष्ट अपने खेतों में पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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