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UP News: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को 20 साल की कारावास, 20 हजार का लगा जुर्माना
Sat, 03 Aug 2024 08:50 AM IST
नोएडा ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, आजमगढ़
Published by: नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 03 Aug 2024 08:50 AM IST
सार
आजमगढ़ जिले में नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत (सांकेतिक)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म के मुकदमे की सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने आरोपी पिता को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। शुक्रवार को यह फैसला पॉक्सो कोर्ट नंबर एक शैलजा राठी ने सुनाया।
यह है मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी अब्दुल कयूम ने दो शादियां की थी। पहली पत्नी से छह बच्चे और दूसरी पत्नी से सात बच्चे हैं। अब्दुल कयूम अपनी दूसरी पत्नी की 12 वर्षीय पुत्री को एक दिन बाजार घुमाने ले गया। इसके बाद घर पर ले आकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने जब अपनी मां को पूरी बात बताई तब पीड़िता की मां ने 30 अप्रैल 2016 को बिलरियागंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 20 मई 2016 को मुकदमे में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव व रामनाथ प्रजापति ने छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।
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दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पिता अब्दुल कयूम को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न जमा करने पर दोषी पिता को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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यह है मामला
अभियोजन पक्ष के अनुसार बिलरियागंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी अब्दुल कयूम ने दो शादियां की थी। पहली पत्नी से छह बच्चे और दूसरी पत्नी से सात बच्चे हैं। अब्दुल कयूम अपनी दूसरी पत्नी की 12 वर्षीय पुत्री को एक दिन बाजार घुमाने ले गया। इसके बाद घर पर ले आकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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पीड़िता ने जब अपनी मां को पूरी बात बताई तब पीड़िता की मां ने 30 अप्रैल 2016 को बिलरियागंज थाना में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद 20 मई 2016 को मुकदमे में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव व रामनाथ प्रजापति ने छह गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया।
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दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पिता अब्दुल कयूम को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माना न जमा करने पर दोषी पिता को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।