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किफायती आवास योजना के तहत बनेंगे 250 आवास
Updated Fri, 03 Nov 2017 11:30 PM IST
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आजमगढ़। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निजी क्षेत्र की सहभागिता से किफायती आवास योजना (अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप) के संबंध में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें जिलाधिकारी ने कार्यशाला में मौजूद अधिकारियों और बिल्डरों को इस योजना से अवगत कराया।
जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया है। यह मिशन 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों के लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के परिवारों को लाभांवित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा इस मिशन के चार कंपोनेंट्स में से अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप कंपोनेंट के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए अनुमन्य अनुदान केंद्रांश 1.50 लाख निर्धारित किया गया है। जबकि एक लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने पात्रता के संबंध में बताया कि किसी व्यक्ति, लीगल पर्सन, पंजीकृत ट्रस्ट, पंजीकृत सोसाइटी, को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या एसोसिएशन, चाहे वह निकाय का नियमित हो या न हो, क्रय अथवा अन्यथा के द्वारा भूमि रखने के लिए सहमत हो वह पात्र है। इस मौके पर सहायक अभियंता डीबी राम, अंजनी कुमार मिश्र आदि उपस्थित थे। संचालन सचिव बाबू सिंह ने किया।
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जिलाधिकारी ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन का शुभारंभ 25 जून 2015 को किया गया है। यह मिशन 2022 तक शहरी क्षेत्र के सभी पात्र परिवारों के लाभार्थियों को आवास प्रदान करने के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान करेगा। मिशन के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और निम्न आय वर्ग (एलआईजी) के परिवारों को लाभांवित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा इस मिशन के चार कंपोनेंट्स में से अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप कंपोनेंट के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए अनुमन्य अनुदान केंद्रांश 1.50 लाख निर्धारित किया गया है। जबकि एक लाख रुपये का अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने पात्रता के संबंध में बताया कि किसी व्यक्ति, लीगल पर्सन, पंजीकृत ट्रस्ट, पंजीकृत सोसाइटी, को-आपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी या एसोसिएशन, चाहे वह निकाय का नियमित हो या न हो, क्रय अथवा अन्यथा के द्वारा भूमि रखने के लिए सहमत हो वह पात्र है। इस मौके पर सहायक अभियंता डीबी राम, अंजनी कुमार मिश्र आदि उपस्थित थे। संचालन सचिव बाबू सिंह ने किया।
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