फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   समय पर सूचना देने पर तत्कालीन सीडीओ और जेडी पर जुर्माना

समय पर सूचना देने पर तत्कालीन सीडीओ और जेडी पर जुर्माना

Mon, 25 Dec 2017 12:17 AM IST
Updated Mon, 25 Dec 2017 12:17 AM IST
विज्ञापन
समय पर सूचना देने पर तत्कालीन सीडीओ और जेडी पर जुर्माना
आजमगढ़। शिकायतकर्ताओं की ओर से मांगी गई सूचना समय पर उपलब्ध न कराने के आरोप में मुख्य सूचना आयुक्त की ओर से तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक और मुख्य विकास अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी को इसकी कटौती कर लेखा शीर्ष खाते में जमा करा तीन माह के अंदर अवगत कराने कराने के निर्देश दिए गए हैं।
विज्ञापन

लखनऊ के इंदिरा नगर निवारी सुरेंद्र सिंह की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक के संबंध में सूचना मांगी गई थी। लेकिन तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार पांडेय की ओर से इसे मुहैया नहीं कराया गया। इसके खिलाफ राज्य सूचना आयोग में अपील की गई थी। इसकी तरह गंभीरपुर के इब्राहिमपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद की ओर से तत्कालीन सीडीओ अब्दुल समद से सूचना मांगी गई थी। ये भी उपलब्ध नहीं कराई गई। मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज ने दोनों पर 25-25 हजार जुर्माना लगाते हुए जिलाधिकारी को इसकी कटौती कर लेखा शीर्ष खाते में जमा कराने और इससे तीन माह के अंदर अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed