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समय पर सूचना देने पर तत्कालीन सीडीओ और जेडी पर जुर्माना
Updated Mon, 25 Dec 2017 12:17 AM IST
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आजमगढ़। शिकायतकर्ताओं की ओर से मांगी गई सूचना समय पर उपलब्ध न कराने के आरोप में मुख्य सूचना आयुक्त की ओर से तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक और मुख्य विकास अधिकारी पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जिलाधिकारी को इसकी कटौती कर लेखा शीर्ष खाते में जमा करा तीन माह के अंदर अवगत कराने कराने के निर्देश दिए गए हैं।
लखनऊ के इंदिरा नगर निवारी सुरेंद्र सिंह की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक के संबंध में सूचना मांगी गई थी। लेकिन तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार पांडेय की ओर से इसे मुहैया नहीं कराया गया। इसके खिलाफ राज्य सूचना आयोग में अपील की गई थी। इसकी तरह गंभीरपुर के इब्राहिमपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद की ओर से तत्कालीन सीडीओ अब्दुल समद से सूचना मांगी गई थी। ये भी उपलब्ध नहीं कराई गई। मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज ने दोनों पर 25-25 हजार जुर्माना लगाते हुए जिलाधिकारी को इसकी कटौती कर लेखा शीर्ष खाते में जमा कराने और इससे तीन माह के अंदर अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
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लखनऊ के इंदिरा नगर निवारी सुरेंद्र सिंह की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षक के संबंध में सूचना मांगी गई थी। लेकिन तत्कालीन संयुक्त शिक्षा निदेशक अरविंद कुमार पांडेय की ओर से इसे मुहैया नहीं कराया गया। इसके खिलाफ राज्य सूचना आयोग में अपील की गई थी। इसकी तरह गंभीरपुर के इब्राहिमपुर निवासी राजेंद्र प्रसाद की ओर से तत्कालीन सीडीओ अब्दुल समद से सूचना मांगी गई थी। ये भी उपलब्ध नहीं कराई गई। मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज ने दोनों पर 25-25 हजार जुर्माना लगाते हुए जिलाधिकारी को इसकी कटौती कर लेखा शीर्ष खाते में जमा कराने और इससे तीन माह के अंदर अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
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