फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   परमिट व फिटनेश के बिना नहीं चलेंगे स्कूल वाहन

परमिट व फिटनेश के बिना नहीं चलेंगे स्कूल वाहन

Mon, 30 Jul 2018 12:08 AM IST
Updated Mon, 30 Jul 2018 12:08 AM IST
विज्ञापन
परमिट व फिटनेश के बिना नहीं चलेंगे स्कूल वाहन

विज्ञापन
आजमगढ़। स्कूल वाहनों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस और यातायात विभाग सक्रिय हो गया है। एसपी के निर्देश पर स्कूल वाहनों के लिए बकायदा दिशा-निर्देश जारी किया गया है। नियमों की अनदेखी करने पर वाहन मालिक और संबंधित स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी।

स्कूल संचालकों और वाहन मालिकों के लिए जारी दिशा निर्देश में एसपी यातायात ने बताया कि बच्चों को स्कूल लाने-लेजाने वाले वाहनों के पास समुचित परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र होना अत्यंत जरूरी है। इसके साथ ही वाहन पर आगे और पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी, स्कूल का नाम, टेलीफोन नंबर, चालक का नाम व पता, ड्राइविंग लाइसेंस संख्या, मोबाइल नंबर, पुलिस हेल्प लाइन नंबर आदि अवश्य लिखा हो। इसके साथ ही क्षमता से अधिक बच्चों को न बैठाया जाए। इस बात का विशेष ख्याल रखा जाये कि कोई बच्चा दूसरे के गोद में न बैठा हो। स्कूल वाहन में फस्ट एड बाक्स, पीने के पानी की सुविधा भी मौजूद होनी चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को चालक बनाया जाए जिसे संबंधित वाहन को चलाने का पांच वर्ष का अनुभव हो और उसके खिलाफ पूर्व में यातायात संबंधित अपराध का रिकार्ड न हो। इसके साथ ही बच्चों के स्कूल वाहन में चढ़ने और उतरने के दौरान परिचालक का होना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed