फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Woman Acquitted in Electricity Theft Case After Five Years; Verdict Delivered Upon Payment of Dues

Ayodhya News: बिजली चोरी मामले में महिला पांच साल बाद बरी, बकाया जमा होने पर फैसला

Thu, 21 May 2026 09:56 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 21 May 2026 09:56 PM IST
विज्ञापन
Woman Acquitted in Electricity Theft Case After Five Years; Verdict Delivered Upon Payment of Dues

विज्ञापन



अयोध्या। अयोध्या की एक विशेष अदालत ने बिजली चोरी के एक मामले में आरोपी महिला कुसुम गौड़ को पांच साल बाद दोषमुक्त कर दिया है। यह फैसला बकाया बिजली बिल जमा होने और पत्रावली पर मौजूद तथ्यों के आधार पर सुनाया गया।




विशेष न्यायाधीश प्रतिभा नारायण की अदालत ने यह निर्णय दिया। पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के महेश पुर गांव की निवासी कुसुम गौड़ पर 7 जुलाई 2021 को बिजली चोरी का आरोप लगा था। उप खंड अधिकारी राम किशोर पाल की टीम ने जांच के दौरान उन्हें अवैध कटिया कनेक्शन से बिजली चोरी करते पाया था। इससे पहले, 15 जून को 26,870 रुपये बकाया होने के कारण उनके घर का कनेक्शन काट दिया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से दीपक यादव एकमात्र गवाह के रूप में अदालत में पेश हुए थे। अदालत ने सभी तथ्यों और बकाया राशि के भुगतान को ध्यान में रखते हुए कुसुम गौड़ को बरी कर दिया। एंटी थेफ्ट थाने में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पांच साल तक चले इस मामले में अब उन्हें राहत मिली है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed