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Ayodhya News: पत्नी का हत्यारोपी दोषी करार
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अयोध्या। नौ साल पहले पत्नी की रस्सी से गला दबाकर हत्या करने के आरोपी पति को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट द्वितीय नूरी अंसार ने आरोपी को दोष सिद्ध करके शनिवार को जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 मई की तिथि नियत की गई है।
वहीं, अभियुक्त के बहनोई दीपचंद को सबूत के अभाव में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष से एडीसी सतीश चंद्र देवरस और विशेष लोक अभियोजक केपी सिंह के मुताबिक घटना थाना इनायतनगर के ग्राम पूरे चांदपुर की है।
अमेठी के मैगलगंज कचनांव निवासी तेज बहादुर की बहन विमला की शादी गया प्रसाद के साथ हुई थी। गया प्रसाद और उसके बहनोई विमला को हमेशा मारते-पीटते थे। 31 मार्च, 2015 को दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। भाई की तहरीर पर थाना इनायतनगर में केस दर्ज हुआ था।-संवाद
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वहीं, अभियुक्त के बहनोई दीपचंद को सबूत के अभाव में न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया है। अभियोजन पक्ष से एडीसी सतीश चंद्र देवरस और विशेष लोक अभियोजक केपी सिंह के मुताबिक घटना थाना इनायतनगर के ग्राम पूरे चांदपुर की है।
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अमेठी के मैगलगंज कचनांव निवासी तेज बहादुर की बहन विमला की शादी गया प्रसाद के साथ हुई थी। गया प्रसाद और उसके बहनोई विमला को हमेशा मारते-पीटते थे। 31 मार्च, 2015 को दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। भाई की तहरीर पर थाना इनायतनगर में केस दर्ज हुआ था।-संवाद
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