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Ayodhya News: हत्या के प्रयास में दो भाइयों सहित तीन को हुई सजा
Thu, 25 Jun 2026 10:40 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Thu, 25 Jun 2026 10:40 PM IST
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अयोध्या। नौ साल पहले दुकान में बैठे दो भाइयों को जान से मारने के लिए तमंचे से फायर करने के मामले में दोषी दो सगे भाइयों समेत तीन अभियुक्तों को साढ़े तीन साल के कारावास की सजा से दंडित किया गया है। तीनों अभियुक्तों पर 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगा है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सुरेंद्र मोहन सहाय ने बृहस्पतिवार को सुनाया है।
अभियोजन के अनुसार घटना थाना रौनाही क्षेत्र के बड़ागांव बाजार की वर्ष 2017 की है। मुस्तफाबाद गांव निवासी मो. एखलाक की बड़गांव बाजार में सीमेंट-सरिया की दुकान है। 24 मई को दिन के दो बजे एखलाक व उसका भाई असलम दुकान में बैठे थे। कई दिन पहले मोटर साइकिल में ट्रैक्टर की ट्राॅली छू जाने की रंजिश को लेकर कुन्दुर्खा खुर्द गांव निवासी अर्जुन सिंह के लड़के श्याम सिंह व संग्राम सिंह, मुक्कू सिंह के साथ दो मोटर साइकिल से आए।
दुकान पर आकर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर करने लगे। फायर से असलम को चेहरे व हाथ में कई जगह गोलियां लग गईं। बाजार में अफरातफरी मच गई। भीड़ इकट्ठा होने पर आरोपी भाग गए। एखलाक की तहरीर पर श्याम सिंह, संग्राम सिंह व मुक्कू उर्फ मुकद्दर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। अभियोजन पक्ष से आठ गवाह परीक्षित कराए गए। बचाव पक्ष ने भी एक गवाह पेश किया।
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न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्हें तमंचे से फायर करके भय पैदा करने और जान से मारने का प्रयास करने के मामले में सजा से दंडित किया है। जुर्माना की धनराशि अदा न कर पाने की दशा में तीन माह की जेल अलग से काटनी पड़ेगी।
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अभियोजन के अनुसार घटना थाना रौनाही क्षेत्र के बड़ागांव बाजार की वर्ष 2017 की है। मुस्तफाबाद गांव निवासी मो. एखलाक की बड़गांव बाजार में सीमेंट-सरिया की दुकान है। 24 मई को दिन के दो बजे एखलाक व उसका भाई असलम दुकान में बैठे थे। कई दिन पहले मोटर साइकिल में ट्रैक्टर की ट्राॅली छू जाने की रंजिश को लेकर कुन्दुर्खा खुर्द गांव निवासी अर्जुन सिंह के लड़के श्याम सिंह व संग्राम सिंह, मुक्कू सिंह के साथ दो मोटर साइकिल से आए।
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दुकान पर आकर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर करने लगे। फायर से असलम को चेहरे व हाथ में कई जगह गोलियां लग गईं। बाजार में अफरातफरी मच गई। भीड़ इकट्ठा होने पर आरोपी भाग गए। एखलाक की तहरीर पर श्याम सिंह, संग्राम सिंह व मुक्कू उर्फ मुकद्दर सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। अभियोजन पक्ष से आठ गवाह परीक्षित कराए गए। बचाव पक्ष ने भी एक गवाह पेश किया।
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न्यायाधीश ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। उन्हें तमंचे से फायर करके भय पैदा करने और जान से मारने का प्रयास करने के मामले में सजा से दंडित किया है। जुर्माना की धनराशि अदा न कर पाने की दशा में तीन माह की जेल अलग से काटनी पड़ेगी।