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Ayodhya News: राम मंदिर चढ़ावा चोरी के तीन और आरोपियों को नहीं मिली जमानत

Tue, 22 Sep 2026 11:29 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 22 Sep 2026 11:29 PM IST
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Three more accused in the Ram Mandir offering theft case denied bail.
अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी व गबन सहित भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी अनुकल्प मिश्रा, करुणेश व लवकुश को भी अदालत से कोई राहत नहीं मिल पाई है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट रजत वर्मा ने आरोपियों द्वारा किए गए अपराध को गंभीर प्रकृति का व आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होने के कारण तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी को निरस्त कर दिया।
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आरोपियों की ओर से पैरवी कर रहे लीगल एड डिफेंस कौंसिल डिप्टी चीफ कुलशेखर सिंह ने जमानत पर रिहा किए जाने की मांग करते हुए तर्क दिया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लोक संस्था न होकर एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसलिए आरोपी लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। उनपर लगाए गए आरोप झूठे व मनगढ़ंत हैं। साथ ही ट्रस्ट द्वारा स्वयं से ही 81.19 लाख रुपये, विदेशी मुद्रा, आभूषण की बरामदगी की गई थी, जो दर्ज कराई गई रिपोर्ट में अंकित है।
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इसी रकम को आरोपियों के पास से दोबारा बरामद कराया गया है। वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते अभियोजन पक्ष से विशेष अभियोजन अधिकारी संजय दूबे की ओर से तर्क दिए गए कि ट्रस्ट के अनुरोध पर विशेष जांच दल की प्रारंभिक जांच आख्या, मौखिक साक्ष्य, अभिलेखीय व इलेक्ट्रॉनिक सबूत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई।
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आरोपियों द्वारा चढ़ावा धनराशि की गणना के दौरान चढ़ावा की चोरी व गबन आपराधिक षड्यंत्र करते हुए सुनियोजित ढंग से लगातार की गई है, जिसकी मंदिर में लगे सीसीटीवी में वीडियो रिकॉर्डिंग पाई गई है। न्यायाधीश ने आरोपियों व अभियोजन पक्ष के तर्कों को सुनने के बाद अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अनुकल्प, करुणेश व लवकुश की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।
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