फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Theft of temple offerings: Hearing on bail pleas of three accused to be held today.

चढ़ावा चोरी : तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई

Fri, 11 Sep 2026 12:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Fri, 11 Sep 2026 12:30 AM IST
विज्ञापन
Theft of temple offerings: Hearing on bail pleas of three accused to be held today.
अयोध्या। राम जन्म भूमि मंदिर के चढ़ावा चोरी के आरोपी रमा शंकर मिश्रा, मनीष कुमार यादव व अविनाश शुक्ला के जमानत प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को सुनवाई की जानी है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट रजत वर्मा की अदालत में बीते पांच सितंबर को सभी आठों आरोपियों की जमानत अर्जी लीगल एड डिफेंस कौंसिल डिप्टी चीफ कुलशेखर सिंह ने अदालत में प्रस्तुत की थी।
विज्ञापन

अदालत ने आरोपी रमा शंकर मिश्रा, मनीष कुमार यादव व अविनाश शुक्ला की जमानत अर्जी में 11 सितंबर और अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा व करूणेश पांडेय की जमानत अर्जी में 14 सितंबर की तारीख नियत की है। अदालत ने चढ़ावा प्रकरण के मामले में आरोपी बनाए गए राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू व सुभाष श्रीवास्तव के जमानत प्रार्थना पर 15 सितंबर की तारीख नियत की है।
विज्ञापन


आरोप पत्र दाखिल करने के लिए विवेचक के पास बचे 12 दिन
- फौजदारी मामलों के जानकार अधिवक्ता कमलेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि नए कानून में जेल के अंदर निरुद्ध आरोपी के मामले में विवेचक को एक निश्चित समय सीमा में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था की गई है। पहले के कानून में यह अवधि 60 दिन थी जिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 90 दिन कर दिया गया। इस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में विवेचक के पास अब मात्र 12 दिन ही बचे हुए हैं। समय अवधि में ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed