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चढ़ावा चोरी : तीन आरोपियों की जमानत अर्जी पर आज होगी सुनवाई
Fri, 11 Sep 2026 12:30 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
Updated Fri, 11 Sep 2026 12:30 AM IST
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अयोध्या। राम जन्म भूमि मंदिर के चढ़ावा चोरी के आरोपी रमा शंकर मिश्रा, मनीष कुमार यादव व अविनाश शुक्ला के जमानत प्रार्थना पत्र पर शुक्रवार को सुनवाई की जानी है। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कोर्ट रजत वर्मा की अदालत में बीते पांच सितंबर को सभी आठों आरोपियों की जमानत अर्जी लीगल एड डिफेंस कौंसिल डिप्टी चीफ कुलशेखर सिंह ने अदालत में प्रस्तुत की थी।
अदालत ने आरोपी रमा शंकर मिश्रा, मनीष कुमार यादव व अविनाश शुक्ला की जमानत अर्जी में 11 सितंबर और अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा व करूणेश पांडेय की जमानत अर्जी में 14 सितंबर की तारीख नियत की है। अदालत ने चढ़ावा प्रकरण के मामले में आरोपी बनाए गए राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू व सुभाष श्रीवास्तव के जमानत प्रार्थना पर 15 सितंबर की तारीख नियत की है।
आरोप पत्र दाखिल करने के लिए विवेचक के पास बचे 12 दिन
- फौजदारी मामलों के जानकार अधिवक्ता कमलेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि नए कानून में जेल के अंदर निरुद्ध आरोपी के मामले में विवेचक को एक निश्चित समय सीमा में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था की गई है। पहले के कानून में यह अवधि 60 दिन थी जिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 90 दिन कर दिया गया। इस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में विवेचक के पास अब मात्र 12 दिन ही बचे हुए हैं। समय अवधि में ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है।
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अदालत ने आरोपी रमा शंकर मिश्रा, मनीष कुमार यादव व अविनाश शुक्ला की जमानत अर्जी में 11 सितंबर और अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा व करूणेश पांडेय की जमानत अर्जी में 14 सितंबर की तारीख नियत की है। अदालत ने चढ़ावा प्रकरण के मामले में आरोपी बनाए गए राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू व सुभाष श्रीवास्तव के जमानत प्रार्थना पर 15 सितंबर की तारीख नियत की है।
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आरोप पत्र दाखिल करने के लिए विवेचक के पास बचे 12 दिन
- फौजदारी मामलों के जानकार अधिवक्ता कमलेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि नए कानून में जेल के अंदर निरुद्ध आरोपी के मामले में विवेचक को एक निश्चित समय सीमा में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था की गई है। पहले के कानून में यह अवधि 60 दिन थी जिस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 90 दिन कर दिया गया। इस तरह राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में विवेचक के पास अब मात्र 12 दिन ही बचे हुए हैं। समय अवधि में ही आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना है।
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