अयोध्या। खाद की किल्लत के दौरान सचिव से जबरन 20 बोरी खाद देने का दबाव बनाने को लेकर सिर पर सरिया से प्राण घातक हमला करने के दोषी महाराज दीन व पारस नाथ को नौ साल की सजा से दंडित किया गया है। साथ ही 28 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम प्रेम प्रकाश ने मंगलवार को सुनाया है।
अभियोजक के अनुसार घटना थाना पूराकलंदर क्षेत्र की वर्ष 2012 की है। 16 अगस्त को भदरसा स्थित पुलिस चौकी के सामने साधन सहकारी समिति में किसानों को खाद बांटी जा रही थी। इसी दौरान ख़म्हौरा निवासी सुखदेव प्रसाद पांडेय, महाराज दीन व पारस नाथ खाद लेने आए। उस समय खाद की किल्लत होने के कारण सीमित मात्रा में खाद का वितरण किया जा रहा था। सुखदेव,महाराज दीन व पारस नाथ 20 बोरी खाद देने का दबाव बनाने लगे। इसी को लेकर समिति के सचिव घनश्याम त्रिपाठी से कहा सुनी हुई। सुल्तानपुर जिले के गोसाईगंज थाना क्षेत्र निवासी घनश्याम त्रिपाठी पिपरी निवासी जगन्नाथ निषाद की बाइक से उसी दिन शाम को लौट रहे थे कि भरतकुंड मोड़ के पास पीछा करते हुए सुखदेव, महाराज दीन व पारस नाथ आए और लोहे की सरिया से प्राण घातक हमला किया। घटना की रिपोर्ट थाना पूरा कलंदर में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियुक्त सुख देव की मृत्यु हो गई। न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर पीड़ित को आई चोट व अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्तों को दोषी करार दिया।