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UP News: गैर जमानती वारंट पुलिसकर्मियों के हाजिर न होने पर कोर्ट नाराज, गिरफ्तारी का दिया आदेश

Fri, 21 Mar 2025 10:48 PM IST
भूपेन्द्र सिंह अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या Published by: भूपेन्द्र सिंह Updated Fri, 21 Mar 2025 10:48 PM IST
सार

पीड़ित व्यापारी राज कुमार के कोर्ट में दाखिल प्रार्थना पत्र में बताया कि वर्ष 2012 में वसूली के विवाद को लेकर वह थाना इनायत नगर शिकायत लेकर गए, तो वहां पर उसे जबरदस्ती बंद कर मारा पीटा गया। पीड़ित की कही सुनवाई नहीं हुई तो कोर्ट का सहारा लिया। 

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court ordered arrest of policemen for non-bailable warrant when they did not appear In Ayodhya
कोर्ट - फोटो : ANI

विस्तार

यूपी के अयोध्या में थाने में व्यापारी से मारपीट के मामले में पेश न होने पर शुक्रवार को कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए 10 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर न्यायाधीश ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराए जाने के लिए पत्र जारी करने का भी आदेश दिया। यह कार्यवाही विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट शिवानी जायसवाल की अदालत ने सुनाया है।

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मामला फतेहगंज के व्यापारी राजकुमार सोनकर को इनायतनगर थाना के अंदर मारपीट कर कैद रखने का है। मामले में कोर्ट ने आरोपी 10 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट का आदेश जारी किया था। साथ ही गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किए जाने का निर्देश दिया था। इसके बाद भी आरोपी पुलिसकर्मी पेश नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।
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सुनवाई के लिए 19 अप्रैल 2025 की तिथि नियत की

न्यायालय ने तत्कालीन एसओ जंग बहादुर सिंह सहित घटना में शामिल सभी आरोपियों को एससी/एसटी एक्ट सहित कई अपराधों में 17 जनवरी 2014 को एसीजेएम तृतीय की कोर्ट ने तलब कर लिया। आरोपी उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद कोर्ट में 9 माह बाद भी हाजिर नहीं हुए। विशेष न्यायाधीश ने इस संबंध में अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिए 19 अप्रैल 2025 की तिथि नियत किया है।


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