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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना: युवाओं को मिलने लगा पांच लाख तक का लोन
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अयोध्या। जिले में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को तेजी से रफ्तार मिल रहा है। योजना के तहत युवाओं को पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त और बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक 683 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 165 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं, जबकि 80 युवाओं को ऋण वितरित भी कर दिया गया है।
विभाग ने इस वर्ष जिले में करीब तीन हजार युवाओं को योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है।सरकार का लक्ष्य युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बनाना है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से युवा आवेदन कर रहे हैं। योजना में अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है। सहायक आयुक्त गुलाब चंद्र गौड़ ने बताया कि छोटे कारोबार, सर्विस यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग कार्य शुरू करने वाले युवाओं के लिए यह योजना सहारा बन रही है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी msme.up.gov.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, पासपोर्ट फोटो, उद्यम प्रमाण पत्र, बिजनेस कोटेशन, ईडीपी प्रमाणपत्र और शपथ पत्र जरूरी हैं। आवेदनकर्ता की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास निर्धारित की गई है।
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इन सेक्टरों में मिलेगा लोन
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े लगभग सभी छोटे कारोबारों के लिए ऋण दिया जा रहा है। इसमें फूड प्रोसेसिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर सेंटर, ब्यूटी पार्लर, मोटर गैरेज, साइबर कैफे, फर्नीचर यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, डेयरी, पैकेजिंग और घरेलू उद्योग जैसे व्यवसाय शामिल हैं।
विभाग ने इस वर्ष जिले में करीब तीन हजार युवाओं को योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है।सरकार का लक्ष्य युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बनाना है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों से युवा आवेदन कर रहे हैं। योजना में अधिकतम 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी का भी प्रावधान है। सहायक आयुक्त गुलाब चंद्र गौड़ ने बताया कि छोटे कारोबार, सर्विस यूनिट और मैन्युफैक्चरिंग कार्य शुरू करने वाले युवाओं के लिए यह योजना सहारा बन रही है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी msme.up.gov.in वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं।
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आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, पासपोर्ट फोटो, उद्यम प्रमाण पत्र, बिजनेस कोटेशन, ईडीपी प्रमाणपत्र और शपथ पत्र जरूरी हैं। आवेदनकर्ता की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए और न्यूनतम शैक्षिक योग्यता आठवीं पास निर्धारित की गई है।
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इन सेक्टरों में मिलेगा लोन
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से जुड़े लगभग सभी छोटे कारोबारों के लिए ऋण दिया जा रहा है। इसमें फूड प्रोसेसिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर सेंटर, ब्यूटी पार्लर, मोटर गैरेज, साइबर कैफे, फर्नीचर यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग, डेयरी, पैकेजिंग और घरेलू उद्योग जैसे व्यवसाय शामिल हैं।