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Ayodhya News: नाका हनुमान गढ़ी क्षेत्र में 14 परिक्रमा मार्ग जमीन अधिग्रहण पर लगी रोक

Thu, 17 Apr 2025 10:14 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Thu, 17 Apr 2025 10:14 PM IST
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Ban imposed on acquisition of land on Parikrama Marg in Naka Hanuman Garhi area
अयोध्या। नगर क्षेत्र के नाका हनुमान गढ़ी क्षेत्र में चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग के किनारे की जमीनों को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया है। साथ ही नाका हनुमानगढ़ी से गुलाब नगर तक की जमीनों के सर्किल रेट को रिवाइज करके हुए नजूल सरकार की जमीनों का एवं खतौनी धारकों का विवरण भी मांगा है। यह आदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने भूपेंद्र खरे सहित 19 अन्य याचिका कर्ता व चंद्र कुमार त्रिपाठी सहित चार अन्य याचियों को ओर से दाखिल की गई दो अलग अलग याचिकाओं में पारित किया है।
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याचिका कर्ताओं ने अपनी रिट याचिका में भूमि धरी अधिकार होने का दावा किया है। याचिका कर्ताओं के अधिवक्ताओं ने प्रशासन पर जबरन बैनामा निष्पादित करने का दबाव बनाए जाने का आरोप लगाया। सर्किल दरों में संशोधन किए बिना बिक्री विलेख के निष्पादन से याचियों को भरी आर्थिक नुकसान होने की संभावना जताई गई है। कोर्ट ने शासन की ओर से अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता को तीन सप्ताह में प्रति शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय ने जिन भूमियों के बारे में याचिका कर्ता राजस्व अभिलेख में दर्ज हैं, उन पर प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप, उपयोग अथवा अतिक्रमण करने पर रोक लगा दिया है।
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