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Ayodhya: चार साल पहले युवक की नृशंस हत्या में सात दोषियों को उम्रकैद, , दो महिलाएं बरी
Mon, 30 Mar 2026 11:00 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Mon, 30 Mar 2026 11:00 PM IST
सार
साल 2022 में जमीन के विवाद में युवक विवेक वर्मा की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सोमवार को अदालत ने दोषियों को सजा सुना दी है।
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- फोटो : Freepik
विस्तार
वर्ष 2022 में विवेक वर्मा (30) की पीटकर हत्या करने वाले दो सगे भाइयों अरविंद वर्मा व अजय वर्मा समेत सात दोषियों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सभी अभियुक्तों को मारपीट करने, हड्डी तोड़ने और जान से मारने के प्रयास में सात साल छह माह के कारावास की सजा भी दी गई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के न्यायाधीश रवि कुमार गुप्ता ने सोमवार को सुनाया है।
कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के सेमरा गांव में दो अगस्त 2022 को खेत की जोताई करने गए हैबतपुर निवासी विवेक वर्मा व उदयभान पर अरविंद वर्मा व अजय वर्मा, मयाराम वर्मा व उनके पुत्र अनिल, भारत व उनके पुत्र सोनू वर्मा, रवि शंकर व मुकेश सहित कई लोगों ने हमला कर दिया था।
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मामला भूमि विवाद को लेकर था। पिटाई से विवेक की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान मयाराम की माैत हो गई। फैसले में दो महिलाओं गीता वर्मा और रीता वर्मा को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
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कोतवाली बीकापुर क्षेत्र के सेमरा गांव में दो अगस्त 2022 को खेत की जोताई करने गए हैबतपुर निवासी विवेक वर्मा व उदयभान पर अरविंद वर्मा व अजय वर्मा, मयाराम वर्मा व उनके पुत्र अनिल, भारत व उनके पुत्र सोनू वर्मा, रवि शंकर व मुकेश सहित कई लोगों ने हमला कर दिया था।
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