फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Auraiya News ›   Youth gets life imprisonment in case of raping a minor

Auraiya News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में युवक को उम्रकैद

Thu, 17 Jul 2025 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Thu, 17 Jul 2025 12:19 AM IST
विज्ञापन
Youth gets life imprisonment in case of raping a minor
औरैया। न्यायालय पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर प्रसाद मिश्रा ने बिधूना क्षेत्र में सात साल पुराने मामले में फैसला सुनाया है।
विज्ञापन

इसमें घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म करने पर युवक अवनीश को उम्रकैद की सजा दी। साथ ही उस पर 35 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
बिधूना क्षेत्र की वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। बताया कि एक अक्तूबर 2018 को रात 10 बजे वह अपने खेत में धान की फसल में पानी लगाने गया था। घर पर उसकी 13 वर्षीय बेटी अकेली थी। रात करीब 11 बजे युवक अवनीश उसके घर में घुस आया। उसने बेटी के साथ दुष्कर्म किया।
मामले में पीड़िता के पिता ने अवनीश के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। बाद में विवेचक ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। कोर्ट ने अवनीश को दोषी करार दिया।
विज्ञापन

बुधवार को विशेष न्यायाधीश अखिलेश्वर ने मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। अर्थदंड की अदायगी न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने जमा कराई गई धनराशि में से आधी रकम पीड़िता को देने के आदेश दिया। अवनीश को जिला कारागार इटावा भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed