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Auraiya News: बिना चरित्र प्रमाणपत्र के नहीं चला सकते प्राइवेट वाहन

Thu, 17 Jul 2025 11:54 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया
संवाद न्यूज एजेंसी, औरैया Updated Thu, 17 Jul 2025 11:54 PM IST
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You cannot drive a private vehicle without a character certificate
हादसे के बाद सड़क पर खड़े मुसाफिर। - फोटो : हादसे के बाद सड़क पर खड़े मुसाफिर।
अजीतमल। अब ई-रिक्शा, ऑटो, टेंपो व पीली प्लेट वाले वाहनों के मालिक एवं ड्राइवरों के लिए जिला स्तर पर ऑनलाइन चरित्र प्रमाणपत्र जरूरी हो गया है।
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इसमें एक क्यूआर कोड वाहन स्वामियों को उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके बिना प्राइवेट वाहन नहीं चला सकेंगे। एसपी अभिजित आर शंकर के आदेश पर प्रभारी निरीक्षक ललितेश त्रिपाठी के निर्देशन में कोतवाली पुलिस ने अभियान चलाकर सवारी वाहनों को रोक कर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण कराई।
कोतवाली के कंप्यूटर ऑपरेटर अनूप ने बताया कि एसपी के आदेश पर समस्त ई-रिक्शा सहित पीली प्लेट वाले वाहनों के ड्राइवर व मालिकों का ऑनलाइन चरित्र प्रमाणपत्र बनना है।
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इसके लिए एक क्यूआर कोड रजिस्ट्रेशन नंबर के हिसाब से तैयार कर रजिस्टर्ड वाहन पर चस्पा करना होगा। जिससे क्यूआर कोड से स्कैन करने पर समस्त जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। ऐसे ड्राइवर या मालिक जिनके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज है या आपराधिक रिकॉर्ड है। ऐसे लोगों का चरित्र प्रमाणपत्र नहीं बन सकेगा।
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उधर, कोतवाल ललितेश त्रिपाठी ने बताया कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन कराने का कार्य किया जा रहा है। गुरुवार को 15 वाहनों के रजिस्ट्रेशन किए गए हैं। अभी तक 115 वाहनों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।
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